हमीरपुर : किसान 15 से पहले करवाएं मक्की और धान की फसल का बीमा
ewn24news choice of himachal 06 Jul,2023 1:54 pm
मक्की के लिए जिला की सभी तहसीलें अधिसूचित
हमीरपुर। प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, बाढ़, जलभराव और ओलावृष्टि इत्यादि से फसलों को होने वाले नुक्सान की भरपाई के लिए हर वर्ष की भांति ही वर्तमान खरीफ मौसम 2023 के लिए भी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ. अतुल डोगरा ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत जिला हमीरपुर में दो फसलें मक्की और धान अधिसूचित की गई हैं। मक्की की फसल के बीमे के लिए जिला हमीरपुर की सभी तहसीलें और धान की फसल के लिए तीन तहसीलें हमीरपुर, नादौन और भोरंज अधिसूचित की गई हैं। जिला के किसान 15 जुलाई तक अपनी इन फसलों का बीमा करवा सकते हैं।
इस संबंध में सरकार द्वारा जारी अधिसूचना विभाग की वेबसाइट एचपी एग्रीकल्चर डॉट कॉम पर भी उपलब्ध है। उपनिदेशक ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना तथा उनकी आय को सुनिश्चित करना है ताकि वे अपने कृषि कार्य को सुचारू ढंग से जारी रख सकें। डॉ. अतुल डोगरा ने बताया कि सरकार द्वारा अधिसूचित तहसीलों व उप तहसीलों में अधिसूचित मक्की व धान की फसल उगाने वाले काश्तकार और बटाईदार सहित सभी किसान बीमा करवा सकते हैं। योजना के अंतर्गत सभी ऋणी किसानों को वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वतः ही बीमित किया जाएगा। यदि कोई ऋणी किसान योजना का लाभ नहीं उठाना चाहता है तो वह इस बारे में अपना घोषणा पत्र संबंधित बैंक शाखा में जमा करवा सकता है।
अऋणी पात्र किसान अपना फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड व अपनी भूमि के कागजात सहित बीमा कंपनी के कार्यालय या नजदीकी लोक मित्र केंद्र, बैंक अथवा ऑनलाइन माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करवा सकते है। किसी भी प्रकार के परामर्श के लिए किसान कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। कृषि उपनिदेशक ने जिला के किसानों को 15 जुलाई से पहले अपनी फसलों का बीमा करवाने की अपील की है। अधिक जानकारी के लिए किसान बीमा कंपनी के जिला पर्यवेक्षक संदीप कुमार के मोबाइल नंबर 79866-45536 और राज्य पर्यवेक्षक राहुल कुमार के मोबाइल नंबर 73024-99366 पर संपर्क कर सकते हैं।
ये प्रीमियम होगा देय
जिला हमीरपुर में खरीफ मौसम 2023 के लिए क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड अधिसूचित की गई है। मक्की और धान की फसल के बीमे के लिए किसानों को मक्की या धान की फसल के लिए 1,200 रुपये प्रति हेक्टेयर यानी 40 रुपये प्रति कनाल प्रीमियम देना होगा। इन फसलों की बीमित राशि 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर होगी।