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हिमाचल : अगर 15 दिन में वापस नहीं आया आवेदन फॉर्म तो समझो मिलेंगे 1500 रुपए

अपात्र होने की शिकायत पर रोक दी जाएगी राशि
शिमला। हिमाचल में महिलाओं को 1500 रुपए सम्मान राशि देने की औपचारिकताएं शुरू हो गई हैं। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि की योजना के बाद आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर आपके द्वारा भरा आवेदन 15 दिन में वापस नहीं आता है तो समझो कि आपका आवेदन स्वीकार कर लिया है और आपको सम्मान राशि मिलनी शुरू हो जाएगी।
जी हां इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि को लेकर जारी नोटिफिकेशन के अनुसार संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी को सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन में नियमानुसार सभी औपचारिकताएं सहित पूर्ण हैं।
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अधूरे/अपात्र श्रेणी के आवेदनों को 15 दिन के भीतर आवेदिका (जिसने आवेदन किया है) को टिप्पणी सहित वापस भेजने होंगे। यानी अधिकारी को बताना होगा कि आपका आवेदन अधूरा है या आवेदन किसी वजह से आप सम्मान निधि के लिए अपात्र हैं।
सुख सम्मान निधि की राशि की स्वीकृति प्रदान करने के लिए जिलों के डीसी, आवासीय आयुक्त पांगी, अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी काजा व भरमौर, एसडीएम डोडरा क्वार अपने कार्यक्षेत्र में सक्षम अधिकारी होंगे।
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तहसील कल्याण अधिकारी लाभार्थियों की सूची पंचायत/शहरी स्थानीय निकायवार संकलित करके बाल विकास परियोजना अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को रिकॉर्ड के लिए प्रदान करेंगे।
वहीं, किसी भी लाभार्थी के खिलाफ यदि अपात्र होने की शिकायत प्राप्ति पर एक माह के भीतर जिला कल्याण अधिकारी या तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा छानबीन के बाद ऐसे लाभार्थी की सुख सम्मान निधि तत्काल प्रभाव से अस्थाई तौर पर रोक दी जाएगी। लाभार्थी को एक सप्ताह के भीतर पत्र के माध्यम से इसकी सूचना देनी होगी।
स्वीकृत सुख सम्मान निधि धारकों की समय-समय पर जिला कल्याण अधिकारी और तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा अपने प्रवास के दौरान योजना में पात्रता की शर्तों के बारे जांच करेंगे और सुख सम्मान निधि धारकों की पात्रता सुनिश्चित करेंगे।
जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी योजना के कुल लाभार्थियों के क्रमश: 10 फीसदी और 25 फीसदी का निरीक्षण प्रत्येक वर्ष करेंगे। लाभार्थी की मृत्यु/अपात्रता की सूचना संबंधित ग्राम पंचायतों/शहरी निकायों के सक्षम अधिकारी द्वारा 15 दिन के भीतर तहसील कल्याण अधिकारी को दी जाएगी।
ये महिलाएं नहीं होंगी पात्र
अधिसूचना के अनुसार 18-59 वर्ष (59 साल की आयु पूरी होने तक) आयु वर्ग महिलाएं, जो हिमाचल प्रदेश की स्थाई निवासी हों तथा जिनके परिवार से कोई सदस्य केंद्र/राज्य सरकार के कर्मचारी/पेंशनर, अनुबंध/आउटसोर्स/दैनिक वेतनभोगी/अंशकालिक आदि वर्ग के कर्मचारी हो।
सेवारत/भूतपूर्व सैनिक व सैनिक विधवाएं, मानदेय प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/आशा वर्कर/ मिड डे मील वर्कर/मल्टी टास्ट वर्कर/सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायत राज संस्थाओं/शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, केंद्र/राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम/बोर्ड/काउंसिल/एजेंसी में कार्यरत/पेंशनभोगी, वस्तु एवं सेवाकार के लिए पंजीकृत व्यक्ति और आयकरदाता नहीं चाहिए।
परिवार से तात्पर्य पति/पत्नी, व्यस्क/अव्यस्क पुत्र/अविवाहित पुत्रियां जो कि पार्थी के साथ परिवार रजिस्टर (ग्रामीण क्षेत्र) और राशन कार्ड (शहरी क्षेत्र) में 31 मार्च 2023 को दर्ज हों परिवार की परिधि में आएंगे।
यहां मिलेंगे फ्री आवेदन फॉर्म और यहां करना होगा आवेदन
सुख सम्मान निधि प्राप्त करने के लिए इच्छुक महिला को निर्धारित प्रपत्र-1 (आवेदन फॉर्म) पर संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी को आवेदन करना होगा। प्रार्थना पत्र जिला कल्याण अधिकारी और तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में निशुल्क प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त प्रार्थना पत्र विभागीय वेबसाइट www.esomsa.hp.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।
प्रार्थना पत्र के साथ ये दस्तावेज लगेंगे
प्रार्थना पत्र फोटो पर पार्थी की फोटी भी लगेगी। इसके साथ वैद्य आयु प्रमाण पत्र (10वीं का प्रमाण पत्र या अन्य ), हिमाचली बोनाफाइड/मूल निवासी प्रमाणपत्र, बैंक/डाकघर खाते की पासबुक , आधार कार्ड और राशन कार्ड की फोटो कापी लगानी होनी। बौद्ध भिक्षुणियों के लिए पंचायत अथवा बौद्ध मठ की मुख्य भिक्षुणी (मुख्य चोमो) द्वारा जारी प्रमाण पत्र लगाना होगा।

 

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