शिमला। हिमाचल पर्यटन विकास निगम (HPTDC) के सेवानिवृत्त पेंशनरों को वित्तीय लाभ न देने पर हिमाचल हाईकोर्ट ने निगम के 18 होटल को बंद करने के आदेश दिए हैं।
प्रदेश में 40 प्रतिशत से कम ऑक्यूपेंसी वाले होटलों को 25 नवंबर तक बंद करने के सख्त आदेश जारी हुए हैं।
न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक को इन होटलों को बंद करने संबंधी आदेशों की अनुपालना को सुनिश्चित करने को कहा है। रिपोर्ट तीन दिसंबर तक सौंपनी होगी।
निगम से रिटायर कर्मचारियों को वित्तीय लाभ न देने से जुड़े मामले पर सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने यह आदेश दिए।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसा इसलिए करना जरूरी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्यटन निगम द्वारा इनके रखरखाव में सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी न हो।
हाईकोर्ट ने द पैलेस होटल चायल, होटल गीतांजलि डलहौजी, होटल बाघल दाड़लाघाट, होटल धौलाधार धर्मशाला, होटल कुणाल धर्मशाला, होटल कश्मीर हाउस धर्मशाला, होटल एप्पल ब्लॉसम फागू, होटल चंद्रभागा केलोंग, होटल देवदार खज्जियार, होटल गिरीगंगा खड़ापत्थर, होटल मेघदूत कियारीघाट, होटल सरवरी कुल्लू, होटल लॉग हट्स मनाली, होटल हडिम्बा कॉटेज मनाली, होटल कुंजुम मनाली, होटल भागसू मैक्लोडगंज, होटल द कैसल नग्गर, होटल शिवालिक परवाणू को बंद करने के आदेश दिए।