16 और 17 जून को छुट्टी के चलते नहीं होंगे दाखिल
धर्मशाला। जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज बैरवा ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार उपचुनाव के दृष्टिगत कांगड़ा जिला के देहरा विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी, जबकि कांगड़ा जिला के बाकी क्षेत्र आदर्श आचार संहिता के दायरे में नहीं आएंगे।
उन्होंने सभी से आग्रह किया कि चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक आदर्श आचार संहिता एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए।
उन्होंने कहा कि देहरा विस उपचुनाव-2024 के स्वतंत्र, निष्पक्ष,सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित बनाने के लिए देहरा विस क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इस संबंध में सीआरपीसी की धारा-144 के तहत आदेश जारी करते हुए जिलाधीश ने बताया कि चुनाव घोषणा से लेकर चुनाव परिणाम तक किसी भी तरह के घातक हथियार या विस्फोटक सामग्री लेकर चलने पर देहरा विस क्षेत्र में पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।इसका उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।
भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी लाइसेंस धारकों को चुनाव प्रक्रिया के पूरा होने तक अपने हथियार संबंधित थानों में जमा करवाने होंगे।
कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा से संबंधित डयूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों और होमगार्ड्स, बैंक एवं एटीएम गार्ड्स और एटीएम कैश वैन गार्ड्स इत्यादि सुरक्षा कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
इसके अतिरिक्त वह खिलाड़ी जो राष्ट्रीय राइफल एसोसिएसन के सदस्य हैं के खेलों में भाग लेने पर इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
उन्होंने कहा कि स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने मोबाइल ऐप सी विजिल लांच किया है इस ऐप के जरिये आम जन आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकेगा।
वहीं, जिला कांगड़ा के देहरा में विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज (शुक्रवार) को रिटर्निंग अधिकारी शिल्पी बेक्टा द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही आज से नामांकन प्रक्रिया की भी शुरुआत हो गई है। एसडीएम ने बताया कि नामांकन के पहले दिन देहरा विधानसभा उपचुनाव के लिए कोई भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ है।
उन्होंने बताया कि नामांकन प्रक्रिया 21 जून, 2024 (शुक्रवार) तक चलेगी। इस दौरान प्रातः 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि 16 और 17 जून को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण नामांकन नहीं होंगे।
उन्होंने बताया कि नामांकन की प्रत्येक गतिविधि पर सीसीटीवी की नजर रहेगी। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को फूल प्रूफ बनाया गया है। उन्होंने विधानसभा उपचुनाव के इच्छुक उम्मीदवारों से भी आग्रह किया कि वह नामांकन के दौरान चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें।
उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों की छंटनी 24 जून, 2024 (सोमवार) को होगी तथा नामांकन वापिस लेने की अन्तिम तिथि 26 जून, 2024(बुधवार) होगी। उन्होंने बताया 10 जुलाई, 2024 (बुधवार) को प्रातः 7 से शाम 6 बजे तक मतदान किया जाएगा तथा 13 जुलाई, 2024 (शनिवार) को मतगणना की जाएगी। 15 जुलाई, 2024 (सोमवार) से पूर्व चुनाव पूर्ण किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि निष्पक्ष तथा स्वतंत्र निर्वाचन के लिए विभिन्न स्तरों पर कमेटियां गठित कर दी गई हैं तथा व्यय निगरानी दल भी चुनाव व्यय पर कड़ी नजर रखेंगे।