शिमला। HRTC द्वारा लगेज पॉलिसी में किए गए बदलाव को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। इन सवालों को लेकर एमडी एचआरटीसी रोहन चंद ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि लगेज पॉलिसी में दरें कम की गई हैं न कि बढ़ाई गई हैं।
सवारी अपना बैग या घरेलू उपयोग के लिए 30 किलो तक सामान बिना किराए के अपने साथ ले जा सकती है। वहीं, कमर्शियल उद्देश्य से पहले सवारी के साथ 40 किलो तक सामान ले जाने पर किराया पूरा लगता था जिसे अब कम किया गया है और 0 से 5 किलो तक एक चौथाई, 6 से 40 किलो तक आधा किराया और 41 से 80 किलो तक पूरा किराया लेने का निर्णय किया गया है।
रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि सवारी के बिना पहले 0 से 40 किलो तक पूरा किराया और 40 अधिक पर दो सवारियों का किराया लिया जाता है इसमें भी दरें कम कर श्रेणियों में विभाजित किया है।
बिना सवारी के बस में 0 से 5 किलो तक किराया एक चौथाई, 6 से 20 किलो तक आधा किराया, 21 से 40 किलो तक एक सवारी का किराया और 41 से 80 किलो तक दो सवारियों के बराबर किया लेने का निर्णय किया गया है जबकि अगर कोई व्यक्ति अगर अपना बैग या घरेलू चीज लेकर बस में ले रहा है तो उसमें उससे 30 किलो तक कोई किराया नहीं लिया जाएगा।