शिमला। एचआरटीसी बसों में प्रत्येक यात्री के साथ 30 किलोग्राम वजन तक के व्यक्तिगत और घरेलू सामान या किसी भी आकार के दो बैग/सामान/बॉक्स के लिए कोई किराया नहीं लिया जाता है और इसमें कोई बदलाव नहीं है और यह पहले की तरह जारी है। यह जानकारी एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने दी है।
उन्होंने बताया कि 15 अक्टूबर को किया गया संशोधन ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रिक आइटम, सूखे फल, नए बर्तन, कॉस्मेटिक आइटम, होजरी आइटम, दवाएं और चिकित्सा उपकरणों वाले बैग/सामान/बॉक्स के लिए पहले से जारी लगेज पॉलिसी के क्रम संख्या 26 के संबंध में है।
इन वस्तुओं पर पहले ऊंची किराया दरें लगती थीं, लेकिन अब इस संशोधन के बाद इन वस्तुओं के संबंध में किराया दरें 75 फीसदी तक कम हो गई हैं। 15 अक्टूबर के संशोधन में दर्शाया गया बैग/सामान/बॉक्स केवल वाणिज्य वस्तुओं के लिए है, व्यक्तिगत और घरेलू वस्तुओं के लिए नहीं।
उपरोक्त वाणिज्य वस्तुओं के लिए पहले 40 किलोग्राम वजन तक बैग/सामान/बॉक्स के लिए बिना यात्री के एक यात्री किराया लिया जाता था, जिसे अब किराया शुल्क कम करने के लिए स्लैब में विभाजित किया गया है।
उदाहरण के लिए बिना यात्री के 4 किलोग्राम वजन वाले इन वाणिज्य वस्तुओं वाले डिब्बे के लिए एक यात्री किराया लिया जाता था और यात्री के साथ यात्री किराया का आधा शुल्क लगता था, अब इस संशोधन के बाद इसे घटाकर यात्री किराया का एक चौथाई कर दिया गया।
इससे साफ है कि एचआरटीसी ने इन वाणिज्यिक वस्तुओं का किराया कम कर दिया है। व्यक्तिगत वस्तुओं, घरेलू वस्तुओं, सेब का डिब्बा, स्कूल बैग, महिलाओं का पर्स, लैपटॉप, फल और सब्जियों के डिब्बे, फूलों के डिब्बे, समाचार पत्रों एवं अन्य सामग्री ले जाने के किराए में कोई बदलाव नहीं है।