शिमला। हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) बसों की लगेज पॉलिसी में कुछ संशोधन किया है। संशोधन के बाद किराए में कुछ कटौती की गई है।
निगम प्रबंधन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, अब एचआरटीसी बसों में बैग/बैगेज/किसी भी साइज का बॉक्स जिसमें ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट/इलेक्ट्रॉनिक आइटम/ड्राई फ्रूट/न्यू वेसल/कॉस्मैटिक आइटम/हॉजरी आइटम/दवाएं/मेडिकल एप्लाइंस आदि सामान ले जाने पर यात्री के साथ 5 किलो तक यात्री किराए का एक चौथाई किराया लगेगा। 6 से 40 किलो सामान की आधी टिकट कटेगी, वहीं 41 से 80 किलो सामान के लिए एक यात्री का पूरा किराया लगेगा।
वहीं, बिना यात्री 5 किलो तक सामान भेजने के लिए एक चौथाई किराया चुकाना होगा। इसी तरह 6 किलो से 20 किलो तक सामान भेजने के लिए बिना यात्री आधा किराया वसूला जाएगा। 21 किलो से 40 किलो तक बिना यात्री सामान भेजने के लिए एक यात्री का पूरा किराया लगेगा, जबकि 41 किलो से 80 किलो तक बिना यात्री सामान भेजने पर दो यात्रियों का किराया चुकाना होगा।
इससे पहले बिना यात्री 40 किलो तक सामान भेजने पर एक यात्री का पूरा किराया वसूलने की व्यवस्था थी, जिसके कारण यदि कोई यात्री आधा किलो या एक किलो सामान भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता था तो उसे एक यात्री का पूरा किराया चुकाना पड़ता था।
एचआरटीसी की लगेज पॉलिसी के अनुसार निगम की बसों में सफर के दौरान यात्री के साथ 30 किलो तक घरेलू सामान लाने ले जाने पर कोई अतिरिक्त किराया नहीं चुकाना होगा।
बता दें कि पहले यात्री के साथ 40 किलो तक यात्री किराए का आधा टिकट कटता था। 41 से 80 किलो तक पूरा किराया चुकाना पड़ता था। वहीं, बिना यात्री के 40 किलो तक एक यात्री किराए का पूरा किराया लगता था। वहीं, 41 से 80 किलो तक दो यात्री किराए के बराबर ही टिकट कटती थी।