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पांवटा शहर में यहां गाड़ी खड़ी करना मना, नो-पार्किंग जोन किए घोषित

ewn24news choice of himachal 10 Mar,2023 1:20 am

    नाहन। जिला दंडाधिकारी सिरमौर आरके गौतम ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जन सुरक्षा और सुविधा के दृष्टिगत पांवटा साहिब शहर में बाइफरकेशन राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पांवटा साहिब से मस्जिद गली, वाल्मिकी चौक तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए नो-पार्किंग जोन घोषित किया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।

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