कुल्लू। बाजारों, होटलों आदि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर हमेशा ही सवाल उठते आए हैं। कभी नकली पनीर तो कभी मिलावटी मिठाइयों आदि की खबरें सामने आती हैं। हम जो खा रहे हैं वह कितना शुद्ध है, किसे कैसा पता चलेगा।
हालांकि, लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर नकेल कसने के लिए सरकार खाद्य सुरक्षा की गारंटी देती है। इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग बनाया गया है, लेकिन जब खाद्य सुरक्षा अधिकारी ही पैसों की खातिर अपना इमान बेच दें तो फिर कैसी खाद्य सुरक्षा। ऐसा ही मामला हिमाचल के कुल्लू जिला में सामने आया है।
बता दें कि 7 फरवरी 2025 को मनाली निवासी की शिकायत पर सहायक आयोग खाद्य सुरक्षा एवं विनियमन कुल्लू भाविता टंडन के विरुद्ध पुलिस थाना एसवी एवं एसीबी कुल्लू में पीसी अधिनियम की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
आरोप है कि भाविता टंडन शिकायतकर्ता को उसके मनाली स्थित होटल में मिसब्रांडेड पापड़ और बिना पका हुआ खाना पकाने का तेल रखने के लिए 28 नवंबर 2024 को खाद्य और सुरक्षा और विनियमन अधिनियम, 201 के तहत जारी नोटिस का निपटान करने के लिए 2 लाख रुपये की रिश्वत मांग रही थीं।
शिकायतकर्ता ने पुलिस स्टेशन सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कुल्लू से संपर्क किया और रिश्वत मांगने के लिए उपरोक्त अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शिकायत मिलने के बाद ट्रैप टीम का गठन किया गया। इसका नेतृत्व डीएसपी अजय कुमार और प्रभारी पुलिस स्टेशन एसवी और एसीबी कुल्लू ने किया।
विजिलेंस टीम कुल्लू द्वारा जाल बिछाया गया और शिकायतकर्ता ने आरोपी अधिकारी के निर्देशानुसार रिश्वत की राशि 1 लाख 10 हजार रुपये चपरासी केशव राम को सौंप दी। टीम ने दोनों आरोपी सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा कुल्लू भाविता टंडन और खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज की मौजूदगी में केशव राम के कब्जे से 1 लाख 10 हजार रुपये की रिश्वत बरामद की।
तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे विजिलेंस टीम द्वारा पूछताछ की जा रही है। मामले की आगे की जांच इंस्पेक्टर अशोक कुमार द्वारा की जा रही है।