धर्मशाला। कांगड़ा जिला में सभी सरकारी शिक्षण कर्मचारी जो सड़क संपर्क संबंधी समस्याओं के कारण अपने-अपने स्कूलों तक पहुंचने में असमर्थ हैं, वे घर पर ही रहेंगे और नियमित स्कूल कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करेंगे। कितने छात्रों ने ऑनलाइन क्लास अटेंड की और किस विषय को कवर किया इसकी रिपोर्ट संबंधित उप निदेशक को देनी होगी। इस बारे डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के सेक्शन 30 के तहत आदेश जारी कर दिए हैं।
आदेशों में सभी एसडीएम को आवश्यक राहत गतिविधियों जैसे राशन वितरण, राहत सामग्री प्रबंधन और अन्य संबंधित कर्तव्यों के लिए सरकारी शिक्षक की सेवा लेने के लिए अधिकृत किया जाता है।
उनके आदेश का अनुपालन उप निदेशक उच्चतर, उप निदेशक प्रारंभिक तथा सभी सरकारी एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। आदेशों की अवहेलना पर आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के सेक्शन 51 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।