ऋषि महाजन/नूरपुर। पुलिस थाना नूरपुर में क्षेत्र के सभी डीजे ऑपरेटरों की एक विशेष बैठक थाना प्रभारी सुरेंद्र धीमान के नेतृत्व में आयोजित की गई।
बैठक में नूरपुर थाना क्षेत्र के लगभग 40 से 45 डीजे ऑपरेटर मौजूद रहे। यह बैठक ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बुलाई गई थी।
पुलिस अधिकारियों ने उपस्थित सभी डीजे संचालकों को विस्तारपूर्वक माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों तथा ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण एवं विनियमन) नियमों के बारे में जानकारी दी।
उन्हें बताया गया कि रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक किसी भी प्रकार का तेज आवाज में लाउडस्पीकर, डीजे या साउंड सिस्टम बजाना प्रतिबंधित है। इस अवधि में ऊंची ध्वनि में डीजे बजाना कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके लिए संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
बैठक के दौरान पुलिस ने सभी ऑपरेटरों को निर्देश दिए कि वे किसी भी आयोजन जैसे विवाह, धार्मिक कार्यक्रम या अन्य समारोह में कोर्ट के निर्देशों का पूर्ण पालन करें।
अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत तुरंत मामला दर्ज किया जाएगा और उपकरण जब्त किए जा सकते हैं।
इस अवसर पर पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वे समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें और ध्वनि प्रदूषण जैसी समस्याओं से बचने के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करें।