ऋषि महाजन/नूरपुर। सभी व्यापारियों को अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों में जीएसटी नंबर और जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रदर्शित होना चाहिए। यह जानकारी कांगड़ा जिला के नूरपुर क्षेत्र के व्यापारियों के लिए जीएसटी को लेकर एक विशेष कार्यक्रम में दी गई। स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज विभाग राजस्व जिला नूरपुर ने जीएसटी अनुपालन और राजस्व वृद्धि को लेकर विशेष अभियान छेड़ा। इसके तहत नूरपुर में कार्यक्रम करके व्यापारियों को विभिन्न जानकारी मुहैया करवाई गई।
इस मौके पर संयुक्त कमिश्नर स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज डीएसटी नॉर्थ जोन पालमपुर राकेश भारतीय, डिप्टी कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज टीपीएस नॉर्थ जोन पालमपुर प्रीतपाल सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज जीएसटी नूरपुर सर्कल धीरज महाजन, स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज ऑफिसर नूरपुर नीरज गोयल, ऑफिसर डमटाल सर्कल दिनेश शर्मा आदि मौजूद थे।
असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज जीएसटी नूरपुर सर्कल धीरज महाजन ने कहा कि जीएसटी सर्टिफिकेट सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में प्रदर्शित होना जरूरी है। यह कोई मुश्किल काम भी नहीं है। इसको लेकर विभाग समय समय पर जागरूक करता रहता है।
वहीं, जीएसटी नंबर भी संबंधित फर्म के बोर्ड में अंकित होना जरूरी है। यह प्रिसिंपल और एडिशनल दोनों स्थानों पर होना चाहिए। इसका फायदा यह है कि अगर विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी फिल्ड विजिट के लिए आता है तो उसे सुविधा हो और व्यापारियों को भी किसी प्रकार की मुश्किल नहीं आए। उन्होंने मौके पर मौजूद व्यापारियों से कहा कि आप आगे इस बात की जानकारी व्यापारियों को दें।
 
संयुक्त कमिश्नर स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज डीएसटी नॉर्थ  जोन पालमपुर राकेश भारतीय ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप टैक्स देते हैं। आपको अपने अधिकारों के लिए सरकार के समक्ष आवाज उठानी चाहिए। यह व्यापार कल्याण बोर्ड के माध्यम से ही हो सकता है।