ऋषि महाजन/नूरपुर। आगामी नगर निकाय एवं पंचायती राज चुनाव-2026 के मद्देनजर जिला प्रशासन कांगड़ा ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े कदम उठाए हैं।
जिला दंडाधिकारी कांगड़ा, धर्मशाला द्वारा आदेश संख्या 1173-77/एल ए आमर्स दिनांक 30.04.2026 के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत विशेष निर्देश जारी किए गए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार जिले के सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को अपने हथियार और गोला-बारूद तुरंत प्रभाव से अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या अधिकृत शस्त्र विक्रेता के पास जमा करवाना अनिवार्य होगा।
जमा करने के बाद रसीद प्राप्त करना भी जरूरी बताया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद नियमानुसार हथियार वापस किए जाएंगे।
पुलिस प्रशासन ने अवैध हथियारों की आवाजाही और प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए विशेष चेकिंग अभियान और नाकाबंदी शुरू कर दी है। किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित हथियार को साथ लेकर चलना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जो व्यक्ति निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने शस्त्र जमा नहीं करेगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसका लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है।
हालांकि, यह आदेश केवल आम नागरिकों पर लागू होगा। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों, होमगार्ड, सुरक्षा बलों और विशेष अनुमति प्राप्त बैंक सुरक्षा गार्डों को इससे छूट दी गई है।
जिला पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करें और शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त चुनाव सुनिश्चित करने में प्रशासन का सहयोग करें।