कुल्लू। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के बजौरा में एक गाड़ी से, पारला में चिकन शॉप के साथ सटे कमरे से अवैध शराब बरामद की गई है। रात्रि को प्राप्त विशेष गुप्त सूचना के आधार पर जिला कुल्लू आबकारी टीम द्वारा हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के अंतर्गत यह कार्रवाई की है।
बता दें कि टीम ने बजौरा क्षेत्र में सड़क जांच अभियान चलाया था। जांच के दौरान मंडी की ओर से आ रही एक ब्रेजा गाड़ी को बजौरा में रोका गया, जिसमें से वीआरवी संतरा ब्रांड की 25 पेटियां अवैध देसी शराब बरामद की गई।
वाहन चालक से उक्त शराब के लिए वैध आबकारी पास एवं आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने को कहा गया, परंतु वह प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। अतः बरामद अवैध शराब को मौके पर ही जब्त करते हुए हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 39 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया।
इसी प्रकार, पारला भुंतर क्षेत्र में की गई एक अन्य कार्रवाई के दौरान एक चिकन शॉप से सटे गुप्त कमरे (स्टोर) से वीआरवी संतरा ब्रांड की 22 पेटियां अवैध देसी शराब बरामद की गईं। बरामद मदिरा को मौके पर ज़ब्त करते हुए हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 39 के अंतर्गत पृथक मामला दर्ज किया गया।
इस निरीक्षण एवं प्रवर्तन कार्रवाई में फूल चंद राणा (राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी), पंकज राणा (सहायक राज्य आबकारी अधिकारी, बंजार वृत्त), राकेश कुमार (सहायक राज्य आबकारी अधिकारी, कुल्लू वृत्त), आरक्षी खीमा राम कौंडल तथा चालक सुरेश कुमार शामिल रहे।
उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, कुल्लू मनोज डोगरा ने टीम की त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि अवैध शराब की तस्करी के विरुद्ध ऐसी प्रवर्तन कार्रवाई भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगी, ताकि हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सके और जिले में अवैध शराब व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।