हरिपुर। पंचायत चुनाव से पहले कांगड़ा जिला के विकास खंड देहरा की सकरी पंचायत के प्रधान का पद रिक्त हो गया है। वन भूमि पर अवैध कब्जा साबित होने के बाद डीसी कांगड़ा ने यह कार्रवाई की है।
बता दें कि 5 सितंबर 2024 को तहसीलदार हरिपुर के माध्यम से ग्राम पंचायत सकरी विकास खंड देहरा रोमन भक्कल और उनके परिवार के खिलाफ सरकारी भूमि पर अवैध रूप के कब्जा करने संबंधी रिपोर्ट डीसी ऑफिस को प्राप्त हुई थी।
रिपोर्ट के अनुसार खसरा नंबर 233/1 रकवा 0-00-34 है में पक्का रास्ता (खसरा नंबर किस्म जंगल) और खसरा नंबर 233/2 रकवा 0-01-28 पर अवैध कब्जा था।
रिपोर्ट के मुताबिक खसरा नंबर 233/1 रकवा 00-00-34 से अभी तक अवैध कब्जा नहीं हटाया गया। पर उक्त खसरा नंबर में बना पक्का रास्ते के एक ओर लगा पुराना गेट हटा लिया गया है। खसरा नंबर 233/2 रकवा 00-01-28 में बनाई गई गौशाला खंडहरनुमा को भी हटा लिया गया है।
इस रिपोर्ट के आधार पर 6 नवंबर 2024 को पंचायत प्रधान रोमन भक्कल को नोटिस जारी किया गया था। 26 नवंबर 2024 को उनका जवाब मिला, जिसमें उन्होंने उक्त आरोपों को अस्वीकार किया और अवगत करवाया कि उक्त मामला समक्ष न्यायालय (वन मंडलाधिकारी देहरा) में विचाराधीन है। सक्षम न्यायालय के निर्णय आने तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए।
इस संबंध में 4 मार्च, 2025 को एसडीएम देहरा के कार्यालय से जिला पंचायत अधिकारी को पत्र प्राप्त हुआ। इसमें वन मंडलाधिकारी देहरा न्यायालय द्वारा 4 मार्च 2025 पारित आदेश की प्रति संलग्न थी।
इसके अनुसार प्रधान ग्राम पंचायत सकरी रोमन भक्कल और उनके परिवार के सदस्यों का खसरा नंबर 233/1 रकबा 00-00-34 महाल मेहन्दडू तहसील हरिपुर किस्म जंगल मलकीयती वन विभाग पर अवैध कब्जा पाया गया है। वनमंडलाधिकारी देहरा द्वारा बेदखली के आदेश पारित करते हुए प्रधान और उनके परिवार के सदस्यों को उक्त भूमि से 30 दिन के भीतर-भीतर अवैध कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके दृष्टि डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने सकरी पंचायत के पद को रिक्त घोषित कर दिया है। उन्होंने पंचायत सकरी की प्रधान रोमन भक्कल को आदेश दिए हैं कि ग्राम पंचायत सकरी की चल/अचल संपत्ति यदि कोई उनके पास हो तो उसे तुरंत पंचायत सचिव पंचायत सकरी को सौंपना सुनिश्चित करें।