पालमपुर: बोरी में भर गाड़ी में डाल चला था ठिकाने लगाने, 2 हजार का जुर्माना
ewn24news choice of himachal 11 May,2023 4:43 pm
नगर निगम ने कूड़ा फेंकने के मामले में की कार्रवाई
पालमपुर।नगर निगम पालमपुर ने हिमाचल प्रदेश नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट 1995 के अंतर्गत एक व्यक्ति को दो हजार रुपए जुर्माना लगाया है। नियम के विरुद्ध नगर निगम क्षेत्र में कूड़ा करकट बिखेरने पर नगर निगम ने कार्रवाई की है। बता दें कि नगर निगम के मारंडा वार्ड में पिछले कुछ समय से सड़क किनारे कूड़ा करकट फेंकने की बात सामने आ रही थी। ऐसे में इसे लेकर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर उंगली उठ रही थी। आए दिन इस तरह से कूड़ा करकट बिखरा होने से लोगों को परेशानी भी हो रही थी।
ऐसे में नगर निगम ने कुछ स्थानीय व्यवसायियों का सहयोग लिया तथा उन्हें इस प्रकार से खुलेआम कूड़ा करकट फेंकने वालों पर नजर रखने के लिए सजग किया। ऐसे में जनसहयोग से नगर निगम प्रशासन इस प्रकार से नियमों का उल्लंघन कर खुले में कूड़ा फेंकने वाले तक अपनी पहुंच बनाने में सफल रहा। नगर निगम प्रशासन के अनुसार एक वाहन में भवारना पंचायत से कूड़ा करकट लाकर मारंडा में फेंका जा रहा था।
व्यवसाई से मिली जानकारी के आधार पर नगर निगम ने कार्रवाई की तथा रंगे हाथों वाहन समेत उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया। नगर निगम ने कोताही बरतने पर उक्त व्यक्ति के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट 1995 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 2000 का जुर्माना किया है।
नगर निगम पालमपुर की महापौर पूनम बाली ने कहा कि पालमपुर नगर निगम को स्वच्छ तथा सुंदर बनाने में लोग सहयोग करें तथा इस प्रकार से खुलेआम कूड़ा करकट फेंकने से गुरेज करें। उन्होंने कहा कि आम जनमानस के सहयोग से ही पालमपुर नगर निगम को स्वच्छ तथा सुंदर बनाया जा सकता है।