क्या आपको है पता, हिमाचल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उपभोक्ताओं को हर साल देता है ब्याज
ewn24news choice of himachal 07 Jun,2023 5:35 pm
मीटर बिल की सिक्योरिटी राशि पर मिलती है राशि
सरकाघाट। शायद यह बात काफी लोगों को पता नहीं होगी कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बिजली मीटर की जमा सिक्योरिटी राशि पर ब्याज अदा करता है। यह ब्याज हर साल जुलाई के बिजली बिल में कम होकर आता है। अगर आपने 1972 में भी मीटर लगाया है तो भी आप आज भी हर साल उस राशि का ब्याज प्राप्त कर रहे हैं।
यह जानकारी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अतिरिक्त निदेशक (लोक संपर्क) अनुराग पराशर ने विद्युत मंडल सरकाघाट में उपभोक्ता मित्र व्यवहारिकता बैठक में दी। उन्होंने कहा कि मीटर की सिक्योरिटी जमा राशि में बोर्ड द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को ब्याज राशि दी जाती है, जोकि जुलाई बिल राशि में घटाई जाती है। ब्याज मौजूदा दरों पर अदा किया जाता है।
बता दें कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा सूचना प्रबंधन की बढ़ती हुई आवश्यकता और उपयोग के मध्यनजर नियामक आयोग के आदेशानुसार उपभोक्ता मित्र व्यवहारिकता संबंधी बैठकों का आयोजन समय-समय पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार उपभोक्ता मित्र व्यवहारिकता बैठक का आयोजन विद्युत मंडल सरकाघाट में किया गया।
बोर्ड के अतिरिक्त निदेशक (लोक संपर्क) अनुराग पराशर ने कहा कि वर्तमान परिपेक्षय में उपभोक्ता आधारित विभागों को उपभोक्ता मित्र व्यवहार दक्षता आधार कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को सही सूचना देना सभी विभागों के कर्मचारियों का कर्तव्य है और बोर्ड के कर्मचारी अपने कर्तव्य का निर्वहन बहुत अच्छे से कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को उपभोक्ताओं को जागरूक करते हुए विद्युत बचत के साथ-साथ विद्युत भार बढ़े होने की दिशा में अपने विद्युत भार को समय पर संशोधित करवाने बारे जागरूक करना चाहिए। जिससे की हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड, विद्युत भार की सही जानकारी प्राप्त कर उचित क्षमता के नए ट्रांसफार्मर, संबंर्धित ट्रांसफार्मर और उच्च क्षमता की विद्युत संचार लाइनों को स्थापित कर सके।
इस संदर्भ में विद्युत उपभोक्ता संशोधित टेस्ट रिपोर्ट अपने विद्युत उपमंडल में आसानी से जमा करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांगों को बिजली बिल कलेक्शन केंद्रों में अधिमान की सुविधा तथा बैठने के लिए उचित व्यवस्था की सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने शिकायत निवारण प्रणाली पर चर्चा करते हुए कहा कि विद्युत वृत्त स्तर से लेकर हिमाचल प्रदेश विनियामक आयोग स्तर तक शिकायत निवारण प्रणाली मौजूद हैं।
उपभोक्ता बोर्ड के टोल फ्री नंबर 1800-180-8060 या 1912 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस बैठक के दौरान विद्युत मंडल सरकाघाट के वरिष्ठ अधिशासी अभियंता ई आरके गुप्ता ने बिजली के अनाधिकृत प्रयोग के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि बिजली के अनाधिकृत प्रयोग और चोरी पर विभिन्न प्रकार की सजाओं का प्रावधान है।
सेक्शन 126 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का प्रावधान है, यानि बिजली के अनाधिकृत प्रयोग पर भारी राशी चुकानी पड़ती है व सेक्शन 135 के अंतर्गत सीधी चोरी, क्षतिपूर्ति राशि के साथ जेल की सजा का प्रावधान है। उन्होंने कर्मचारियों से अपनी सुरक्षा के बारे में भी पूरी तरह सजगता बरतने का आग्रह किया और कहा कि वह जनता को भी विद्युत करंट से बचने के तरीके सुझाएं।