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वेब सीरीज ‘कॉलेज रोमांस’ के मेकर्स पर भड़का हाईकोर्ट, दिए FIR के आदेश

    स्कूली बच्चों पर पड़ेगा इस भाषा का विपरित असर

    नई दिल्ली। ओटीटी प्लेटफॉर्म टीवीएफ की वेब सीरीज ‘कॉलेज रोमांस’ को अश्लील और वल्गर बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एफआईआर का आदेश दिया है। मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि उन्हें खुद ईयर फोन लगाकर एपिसोड देखने पड़े, क्योंकि इसमें जिस तरह की की भाषा इस्तेमाल की गई है अगर उसे सार्वजनिक तौर पर सुनतीं तो लोग चौक जाते।

    देश के युवा ऐसी भाषा नहीं यूज करते

    जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि उन्होंने अपने चैंबर में हेडफोन लगाकर इस सीरीज के एपिसोड देखे। इस तरह की भाषा न तो कोई सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल करता है ना ही अपने परिवार में ऐसे बात करता है। उन्होंने कहा कि न्यायालय नोट करता है कि निश्चित तौर पर यह वह भाषा नहीं है जो इस देश के युवा या नागरिक संवाद के लिए इस्तेमाल करते हैं।

    जस्टिस शर्मा ने अपने आदेश में लिखा कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि सीरीज के डायरेक्टर सिमरन प्रीत सिंह और एक्टर अपूर्व अरोड़ा सेक्शन 67 और सेक्शन 67ए के तहत कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हैं।

    दिल्ली हाईकोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को तीनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।

    स्कूली बच्चे ऐसी भाषा बोलने लगें तो क्या होगा?

    हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आज इस भाषा को कॉलेज जाने वाले छात्रों की भाषा कहा जा रहा है। इसका असर स्कूली बच्चों पर भी पड़ेगा और आने वाले दिनों में यह नॉर्मल हो जाएगा। चूंकि नई पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी से सीखती है ऐसे में अगर स्कूली छात्र भी इसी तरह की अश्लील भाषा बोलने लगे तो यह समाज के लिए बहुत खराब बात होगी।

     

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