शिमला। राजधानी शिमला की संजौली मस्जिद को गिराने के नगर निगम आयुक्त के आदेशों पर स्टे वाली याचिका पर सोमवार को जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में दोनों पक्षों की तरफ से कोर्ट में बहस हुई।
कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से एफिडेविट मांगा है कि संजौली मस्जिद कमेटी प्रधान मोहमद लतीफ मस्जिद प्रधान के तौर पर वक्फ बोर्ड से अधिकृत था या नहीं। मामले में अब अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी।
मुस्लिम पक्ष के वकील विश्व भूषण ने कहा कि मामले में जिला कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से पूछा है कि क्या बोर्ड ने एक्ट के हिसाब से किसी कमेटी का गठन किया है या नहीं। इसको लेकर एफिडेविट मांगा गया है।
उधर, नगर निगम शिमला के वकील भुवनेश पाल ने कहा कि वक्फ बोर्ड को 22 नवंबर तक एफिडेविट देना होगा। एफिडेविट दाखिल करने के बाद आगामी कार्यवाही शुरू होगी।