शिमला। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए इन दिनों महिलाओं में होड़ मची हुई है। 1500 रुपए पाने के लिए महिलाएं अभी भी फॉर्म भरने के लिए जुट रही हैं।
फॉर्म भरते समय महिलाएं एक चीज का ध्यान जरूर रखें वो ये कि किसी भी तरह की गलत जानकारी न दें वरना आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है।
गौर हो कि हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए सुक्खू सरकार की ओर से शुरू की गई इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का लाभ महिलाओं को मिल रहा है। जिला शिमला में इंदिरा प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए महिलाएं इन दिनों फॉर्म भरने में जुटी हैं।
तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में फॉर्म जमा करवाने के लिए महिलाओं की लाइनें लग रही है। 500 से 600 महिलाएं रोजाना फॉर्म भरने के लिए पहुंच रही हैं।
तहसील कल्याण अधिकारी शिमला शहरी सुरेंद्र कुमार बिमटा ने फॉर्म भरने संबंधि जानकारी साझा करते हुए बताया कि शिमला जिला में रोजाना 1500 रुपए के फॉर्म भरने के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है।
उन्होंने बताया कि फॉर्म में यदि गलत जानकारी दी जाती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय सरकार के कर्मचारी, पेंशनर, अनुबंध, दैनिक वेतन भोगी, भूतपूर्व सैनिक, व विधवाएं, आशा वर्कर, मल्टी टास्क वर्कर जैसे अन्य जीएसटी में पंजीकृत है वो इस योजना में पात्र नहीं होंगे।
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि की योजना के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार 18-59 वर्ष (59 साल की आयु पूरी होने तक) आयु वर्ग महिलाएं, जो हिमाचल प्रदेश की स्थाई निवासी हों इसके लिए पात्र होंगी। साथ ही जिनके परिवार से कोई सदस्य केंद्र/राज्य सरकार के कर्मचारी/पेंशनर, अनुबंध/आउटसोर्स/दैनिक वेतन भोगी/अंशकालिक आदि वर्ग के कर्मचारी हो।
भूतपूर्व सैनिक व सैनिक विधवाएं, मानदेय प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/आशा वर्कर/ मिड डे मील वर्कर/मल्टी टास्क वर्कर/सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायत राज संस्थाओं/शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, केंद्र/राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम/बोर्ड/काउंसिल/एजेंसी में कार्यरत/पेंशनभोगी, वस्तु एवं सेवा कर के लिए पंजीकृत व्यक्ति और आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
नोटिफिकेशन के अनुसार परिवार से तात्पर्य पति/पत्नी, व्यस्क/अव्यस्क पुत्र/अविवाहित पुत्रियां बताया गया है। इसमें बहू का जिक्र नहीं है। ऐसे में पेंशनर की बहू 1500 रुपए के लिए पात्र होंगी। बशर्ते उसका पति उक्त सरकारी कर्मचारी या उक्त श्रेणी में न हो और बाकी शर्ते पूरी करती हो। वहीं, अब आवेदन फॉर्म के साथ परिवार नकल लगाना जरूरी कर दिया है।
पहले परिवार नकल की शर्त नहीं थी। पर परिवार की परिभाषा सत्यापित करने के लिए परिवार की नकल जरूरी कर दी है। इसलिए महिलाएं आवेदन फॉर्म के साथ परिवार की नकल भी जरूर लगाएं।