शिमला। शायद आपको भी यह बात जानकर हैरानी होगी कि
हिमाचल के कुछ ऐसे भी स्थाई निवासी हैं, जिन्हें प्रदेश में जमीन खरीदने की अनुमति ही नहीं है। ये लोग पुश्तों से हिमाचल के निवासी हैं। यह जानकारी हिमाचल विधानसभा के
बजट सत्र के दौरान ऊना के विधायक सतपाल सिंह सत्ती के सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मुहैया करवाई है।
जानकारी दी गई कि हिमाचल में कुछ ऐसे निवासी हैं, जो पुश्तों से प्रदेश के निवासी हैं, लेकिन उनके मकान मात्र एक या दो मरले में बने हुए हैं, उनके पास खेतीबाड़ी करने के लिए भूमि भी नहीं है।
इस कारण उनको प्रदेश का स्थाई निवासी होने के बावजूद भूमि क्रय की अनुमति नहीं है। ऐसे लोग हिमाचल प्रदेश मुजारियत एवं भू-सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 के तहत प्रदेश सरकार की अनुमति प्राप्त करके भूमि क्रय कर सकते हैं।