शिमला में चिट्टे के साथ पकड़े सोलन निवासी को पांच साल की कैद, एक लाख जुर्माना
ewn24news choice of himachal 20 Feb,2024 10:25 pm
विशेष अदालत (वन) शिमला ने सुनाई सजा
शिमला। विशेष अदालत (वन) ने शिमला में चिट्टे के साथ पकड़े सोलन जिला निवासी को दोषी करार देते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माना अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
बता दें कि 6 मार्च 2019 को पुलिस पार्टी नेशनल हाईवे पांच पर इंटस्ट्री एरिया ख्वारा चौकी रोड पर गश्त ड्यूटी पर थी। शाम करीब साढ़े 6 बजे पुलिस को एक आदमी बैग उठाए आता दिखाई दिया, जो पुलिस को देख कर घबरा गया।
शक होने पर पुलिस ने उसे रोककर उसका नाम और पता पूछा। व्यक्ति ने अपना नाम अशोक शर्मा (36) पुत्र बाल कृष्ण शर्मा गांव कदौरा डाकघर आन्जी ब्राहमणा तहसील व थाना कंडाघाट जिला सोलन बतलाया।
बैग की तलाशी के दौरान बैग के अंदर से 12 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद की।
पुलिस थाना बालूगंज में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच कर चालान कोर्ट में पेश किया। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाहों के बयान कलमबंद किए।
जसवंत सिंह ठाकुर की विशेष अदालत (वन) शिमला ने 20 फरवरी 2024 को साक्ष्यों को मध्यनजर रखते हुए आरोपी अशोक शर्मा को दोषी करार दिया।
दोषी को 5 साल के कठोर कारावास व 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को 1 साल का अतिरिक्त साधारण कारावास का फैसला सुनाया। जिला न्यायवादी (वन) शिमला कपिल मोहन गौतम ने मामले की पैरवी की।