हैदराबाद। हैदराबाद थिएटर में भगदड़ के दौरान हुई महिला की मौत मामले में सुपर स्टार अल्लू अर्जुन की मुसीबत बढ़ती जा रही है। कोर्ट के आदेश पर अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
अल्लू अर्जुन को उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। सरकारी वकील ने अदालत को सूचित किया कि एक्टर सहित कुल सात लोगों को दो दिन पहले गिरफ्तार किया गया था और रिमांड रिपोर्ट के अनुसार सभी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
मामले को लेकर तेलंगाना हाईकोर्ट में पुष्पा 2 से जुड़े विवाद को लेकर सुनवाई जारी है। सुनवाई के दौरान अभिनेता अल्लू अर्जुन और फिल्म निर्माताओं के पक्ष की ओर से वकील ने अपने तर्क पेश कर रहे हैं। वहां से राहत की उम्मीद है।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि अभिनेता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर कानूनी सलाह ली जा रही है, वहीं अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
अल्लू अर्जुन ने गिरफ्तारी के तरीके पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने उन्हें ब्रेकफास्ट भी खत्म नहीं करने दिया और सीधे बेडरूम से उन्हें गिरफ्तार कर ले गई। यहां तक कि उन्हें कपड़े बदलने का मौका भी नहीं दिया गया।
नामपल्ली कोर्ट ने एक्टर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अल्लू अर्जुन ने अपने खिलाफ दर्ज केस को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि थियेटर में भगदड़ के लिए अल्लू अर्जुन किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं हैं। याचिका में कहा गया कि जिस संध्या थियेटर ने उनको वहां बुलाया था, उसने पुलिस को एक्टर्स के वहां आने की जानकारी पहले से दी थी और उचित सुरक्षा मुहैया कराने को कहा था।
तेलंगाना हाईकोर्ट में अभिनेता अल्लू अर्जुन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या (धारा 304) के आरोप से संबंधित मामले में उनके वकील ने अदालत के समक्ष अपनी दलीलें प्रस्तुत कर रहे हैं। वकील ने कहा, "पुलिस के निर्देशों में ऐसा कुछ नहीं था कि अभिनेता के आगमन से किसी की मौत हो सकती है। यह आम है कि अभिनेता अपनी फिल्मों के पहले शो में शामिल होते हैं।"
वकील ने शाहरुख खान के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मामलों का हवाला दिया। शाहरुख पर गैर इरादतन हत्या का मामला तब दर्ज हुआ था, जब उनकी फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान भगदड़ मचने से मौतें हुई थीं। अदालतों ने यह पाया कि ऐसे मामलों में आरोप तभी टिकते हैं, जब मौतें सीधे तौर पर अभिनेता के लापरवाह और गलत कार्यों से जुड़ी हों।
सुनवाई में अल्लू अर्जुन के वकील ने दावा किया कि एक्टर की गिरफ्तारी सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए हुई है, जबकि इसकी जरूरत नहीं थी। सुनवाई में जज ने पूछा कि क्या एक्टर के खिलाफ BNS की धारा 105(B) और 108 के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। क्या वह हुई घटना के लिए जिम्मेदार हैं?