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कांगड़ा : ठानपुरी की महिला के कातिल पति और भांजे को आजीवन कारावास

ewn24news choice of himachal 22 Nov,2022 12:12 am

    अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माना भी लगाया

    धर्मशाला। हिमाचल के कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवां के ठानपुरी क्षेत्र में महिला के कातिल पति और उसके भांजे को उम्रकैद की सजा सुनाई है, साथ ही विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माना भी किया है। मामला वर्ष 2016 का है। पुलिस के बाद मामला सीआईडी को सौंपा गया था। मामले में 20 अगस्त 2018 में चालान पेश किया गया था।


    इसके बाद मामला कोर्ट में चला। 15 नवंबर 2022 को अपर सत्र न्यायालय, कांगड़ा की अदालत ने हत्या मामले में महिला के पति विनय कुमार पुत्र मखलोई राम निवासी ठानपुरी नगरोटा बगवां और उसके भांजे अश्वनी कुमार पुत्र पारस राम निवासी मुहलकड़ चाहड़ी नगरोटा बगवां जिला कांगड़ा को दोषी करार दिया है।


    कोर्ट ने धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने, धारा 201 के तहत 5 साल की कैद और 10 हजार जुर्माने व धारा 120B के तहत  6 माह की साधारण कैद और 8 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।


    क्या था मामला

    कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवां पुलिस थाना के तहत ठानपुरी की महिला शारदा देवी (44) जुलाई 2016 में रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गई थी। महिला के लापता होने की शिकायत पुलिस स्टेशन में की गई थी। पर महिला का सुराग नहीं लगा।


    इसके बाद महिला के मायके वालों ने मामले की जांच सीआईडी से करवाने की मांग की थी।  मामला सीआईडी को सौंपा गया। सीआईडी ने मामले की जांच शुरू की।

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    जांच के दौरान शक की सुई महिला के पति एचआरटीसी चालक विनय कुमार पर घूमी। सीआईडी ने पति को टारगेट कर मामले की जांच आगे बढ़ाई। पति को हिरासत में लिया गया। उससे सख्ती से पूछताछ की गई। पति विनय कुमार ने अपना गुनाह कबूल कर लिया।


    विनय कुमार ने बताया कि उसने अपने भांजे ऑटो ड्राइवर अश्वनी कुमार के साथ मिलकर अपनी पत्नी को मार कर दफना दिया है। मई 2018 में अश्वनी कुमार की निशानदेही पर शारदा देवी का कंकाल बरामद किया गया।  पति ने पूछताछ में बताया था कि उसकी अपनी पत्नी से नहीं बनती थी।

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