हिट एंड रन कानून : सरकार और ट्रांसपोर्टर्स के बीच वार्ता, खत्म होगी ट्रक ड्राइवर की हड़ताल
ewn24news choice of himachal 03 Jan,2024 4:43 am
नए कानून व प्रावधान अभी नहीं होंगे लागू
नई दिल्ली। नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ खूब हल्ला मचा है। ट्रांसपोर्टर्स ने देशव्यापी हड़ताल से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए केंद्र सरकार ने वार्ता की पहल की है। मंगलवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बैठक कर चर्चा की।
बैठक के बाद केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 विस्तृत चर्चा की।
सरकार यह बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम यह भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लिया जाएगा।
हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने-अपने कामों पर लौट जाएं।
अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस (AIMTC) के अध्यक्ष अमृत लाल मदन ने ड्राइवरों से कहा कि आप सिर्फ हमारे ड्राइवर नहीं, सैनिक हैं। हम नहीं चाहते कि आप किसी भी असुविधा का सामना करें।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वस्त किया है कि सरकार, कानून के तहत 10 साल की सजा और जुर्माने के प्रावधान पर रोक लगाएगी।
अमृत लाल मदन के मुताबिक अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस की अगली बैठक तक कोई कानून लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने गृह सचिव के साथ बैठक के बाद गतिरोध खत्म करने की अपील की।
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