ऋषि महाजन/नूरपुर। पुलिस जिला नूरपुर के अन्तर्गत बीते वर्षों में नशा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्यवाही अमल में लाई गई थी। इसमें पुलिस थाना नूरपुर के अधीन नशा तस्करी का एक अभियोग व पुलिस थाना इन्दौरा के अधीन एक अभियोग दर्ज किया गया था जिसमें दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।
जो माननीय अदालत विशेष न्यायाधीश, नूरपुर, जिला कांगड़ा ने इन दोनों मामलों में सुनवाई पूरी करते हुए, मादक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
रवि सिंह पुत्र प्रमोद सिंह निवासी गांव व डा. भलेटा त. नूरपुर व जिला कांगड़ा के कब्जे से दिनांक 05 जनवरी 2018 को गश्त व नाकाबंदी के दौरान मुकाम नंगलाड़ में 6.86 ग्राम चिट्टा बरामद करने में सफलता प्राप्त की थी । जिस पर उपरोक्त आरोपी के खिलाफ थाना नूरपुर अभियोग संख्या 07/2018 दिनांक 05 जनवरी 2018 अधीन धारा 21 ND&PS ACT दर्ज किया गया था ।
उपरोक्त अभियोग की जांच पूरी करके पुलिस द्वारा इस अभियोग का चालान दिनांक 07 जून 2018 को माननीय अदालत मे पेश कर दिया था । उपरोक्त अभियोग की सुनवाई दिनांक 17 सितंबर 2025 को पूर्ण करने के बाद माननीय अदालत विशेष न्यायाधीश, नूरपुर, जिला कांगड़ा ने इस मामले में रवि सिंह को दोषी करार देते हुए मादक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत दो वर्ष के कठोर कारावास व 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी रवि सिंह एक कुख्यात तस्कर है, जिसके विरुद्ध अन्य अभियोग भी दर्ज हैं जिनकी सुनवाई विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है ।
वहीं, 05 अप्रैल 2015 को दूसरे आरोपी कुलदीप कुमार उर्फ काका पुत्र ज्ञान चन्द बरोटा तहसील इंदौरा व जिला कांगड़ा के रिहायशी मकान मुकाम बरोटा में छापामारी करके कुल 14 किलो 200 ग्राम चूरा पोस्त ( भुक्की ) बरामद करने में सफलता प्राप्त की थी ।
आरोपी के खिलाफ अभियोग संख्या 55/2015 दिनांक 15.04.15 अधीन धारा 15 ND&PS ACT पुलिस थाना इंदौरा में दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया गया था । उपरोक्त अभियोग की जांच पूर्ण करके पुलिस द्धारा इस अभियोग का चालान दिनांक 22 जून 2015 को माननीय अदालत में पेश कर दिया था ।
उपरोक्त अभियोग की सुनवाई दिनांक 17 सितंबर 2025 को पूर्ण करने के बाद माननीय अदालत विशेष न्यायाधीश, नूरपुर, जिला कांगड़ा ने आरोपी कुलदीप कुमार को दोषी करार देते हुए मादक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत 03 वर्ष के कठोर कारावास व 15,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
आरोपी कुलदीप कुमार भी एक कुख्यात तस्कर है, जिसके विरुद्ध अन्य अभियोग भी दर्ज हैं जिनकी सुनवाई विभिन्न न्यायालयों मे विचाराधीन है ।
जिला पुलिस नूरपुर आम जनता से अपील करती है कि नशा तस्करी जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एकजुट होकर कार्य करें । यदि किसी भी व्यक्ति को नशा तस्करी या इससे संबंधित गतिविधियों की जानकारी हो, तो तत्काल पुलिस को सूचित करें । आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी । भविष्य में भी नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ जिला पुलिस नुरपुर का अभियान जारी रहेगा ।