राधिका ठाकुर/मंडी। हिमाचल प्रदेश के मंडी की विशेष अदालत-1 ने चिट्टा रखने के मामले में एक व्यक्ति को कड़ी सजा सुनाई है। बिलासपुर के धौंन कोठी निवासी सुभाष चंद को 10 साल का कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर उसे 3 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला 17 दिसंबर 2023 का है। एसआईयू की टीम ने सुंदरनगर के पुंघ में एक नाके पर वोल्वो बस की जांच की। तलाशी में सीट नंबर 37 पर बैठे यात्री के बैग से 249 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने बस के कंडक्टर और ड्राइवर को गवाह बनाया।
शुरू में मामले की सुनवाई सुंदरनगर कोर्ट में हो रही थी। हाईकोर्ट के निर्देश पर इसे विशेष अदालत मंडी-1 में स्थानांतरित किया गया। जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज के अनुसार, अभियोजन पक्ष ने 21 गवाहों को पेश किया। सुनवाई के दौरान आरोपी फरार हो गया था। बाद में उसे पुनः गिरफ्तार किया गया।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि बरामद हेरोइन से करीब 2500 लोगों को नशे का आदी बनाया जा सकता था। विशेष लोक अभियोजक ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के सोनू बनाम हिमाचल सरकार केस का हवाला देते हुए कड़ी सजा की मांग की थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।