हिमाचल में बाहरी राज्यों के व्यक्तियों को ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट देने का विरोध
ewn24news choice of himachal 05 Jan,2024 9:13 pm
परिवहन विभाग के इस फैसले की पुरजोर निंदा की
नालागढ़। हिमाचल में बाहरी राज्यों के व्यक्तियों को ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट देने का निजी बस ऑपरेटरों ने विरोध जताया है। सरकार से ऐसा न करने की मांग की है।
निजी बस ऑपरेटर्स की एक विशेष बैठक नालागढ़ में हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ राजेश पराशर की अध्यक्षता में हुई। इसमें निजी बस ऑपरेटर को आ रही समस्याओं के बारे में चर्चा हुई।
इसके साथ ही नालागढ़ निजी बस ऑपरेटर यूनियन ने एक प्रस्ताव पारित किया और सरकार को भेजा है।
प्रस्ताव के अनुसार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में आज दिन तक कभी भी बाहरी राज्यों के स्थाई निवासियों को ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट जारी नहीं किए जाते थे।
लेकिन, पिछले दिनों प्रदेश सरकार द्वारा बाहर से आने वाली ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की गाड़ियों पर स्पेशल रोड टैक्स लगाया गया है, ताकि प्रदेश को कर की प्राप्ति हो सके।
जिन लोगों की बसें बाहरी राज्य से नालागढ़ और बद्दी में आती हैं, अब उन्हें हिमाचल परिवहन विभाग ने प्रदेश में ही परमिट देना शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
इसका हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ नालागढ़ के निजी बस ऑपरेटरों ने भी कड़ा विरोध किया है। परिवहन विभाग के इस फैसले की पुरजोर निंदा की है।
निजी बस ऑपरेटरों ने हिमाचल प्रदेश सरकार से मांग की है कि तत्काल प्रभाव से बाहरी राज्यों के व्यक्तियों को ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट जारी करने पर रोक लगाई जाए।
अगर ऐसा न हुआ तो हिमाचल प्रदेश के लोगों का व्यवसाय छिन जाएगा। इसके अलावा बैठक में एचपी 02 की बसों का स्पेशल रोड टैक्स निर्धारित करने के लिए जारी अधिसूचना पर भी चर्चा हुई है।
हिमाचल निजी बस ऑपरेटर संघ के अध्यक्ष राजेश पराशर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें एचपी 02 की बसों का स्पेशल रोड टैक्स निर्धारित किया गया।
अधिसूचना में लिखा गया है कि यह अधिसूचना 1 दिसंबर 2023 से लागू होगी और प्रदेश सरकार द्वारा 2 वर्ष तक एचपी 02 की गाड़ियों का स्पेशल रोड टैक्स लेने की प्रक्रिया को अमलीजामा नहीं पहनाया गया।
अब जब निजी बस ऑपरेटर अपनी एचपी 02 की गाड़ियों का टैक्स जमा करने के लिए आरटीओ कार्यालय जा रहे हैं तो जब वह अपनी गाड़ी का नंबर डालकर टैक्स जमा करने के लिए कहते हैं तो विभाग की साइट में बस का पिछले दो वर्ष का टैक्स और ब्याज जुर्माने सहित भरने को कहा जा रहा है, जबकि नोटिफिकेशन लागू होने की तिथि 1 दिसंबर 2023 है और विभाग जनवरी 2021 से टैक्स मांग रहा है।
उन्होंने कहा कि इस विषय को भी हिमाचल प्रदेश सरकार व परिवहन विभाग के ध्यान में लाना चाहते हैं कि इसका भी हाल तत्काल किया जाए, ताकि समय पर लोग अपनी गाड़ियों के परमिट पासिंग और टैक्स जमा करवा सकें, जो पिछले 2 वर्ष का टैक्स जुर्माने और ब्याज के साथ मांगा जा रहा उसे बस ऑपरेटर देने के लिए तो तैयार है परंतु सरकार द्वारा तय नहीं किया गया कि कितना टैक्स लेना है।
ऐसी स्थिति में उनसे ब्याज और जुर्माना वसूल करना बिल्कुल गलत बात है। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ के महासचिव मनोज राणा , ओपी ठाकुर, किशन सिंह सैनी, जितेंद्र सिंह चंदेल, नसीब सिंह सैनी ,बलकार सिंह, हरनेक सिंह और नालागढ़ निजी बस आपरेटर संघ के अध्यक्ष व नालागढ़ कोऑपरेटिव सोसाइटी ट्रक यूनियन के अध्यक्ष जितेंद्र ठाकुर भी शामिल रहे।
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