ऋषि महाजन/नूरपुर। पुलिस जिला नूरपुर के तहत नशा तस्कर एक महिला को नजरबंद रखने के निर्देश जारी हुए हैं।
बता दें कि जिला पुलिस नूरपुर द्वारा नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के अंतर्गत 20 अप्रैल, 2024 को पुलिस थाना डमटाल के अधीन छन्नी में गुप्त सूचना के आधार पर नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई थी।
इसमें रूवी पत्नी अजय कुमार निवासी छन्नी तहसील इंदौर जिला कांगड़ा के रिहायशी मकान की तलाशी के दौरान 26.18 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया।
आरोपियों को गिरफ्तार करके मामला पंजीकृत किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि आरोपी रूवी पत्नी अजय कुमार को धारा 21 NH&PS एक्ट के अधीन दर्ज कई मामलों में गिरफ्तार किया गया था। उसके कब्जे से कई बार हिरोइन बरामद हुई थी, लेकिन कई बार गिरफ्तार होने के बावजूद उसने नशे का अवैध व्यापार जारी रखा और नशे के व्यापार का आदतन अपराधी बन चुकी थी।
इस पर 8 मई, 2024 को पुलिस जिला नूरपुर के एसपी अशोक रतन द्वारा एक प्रस्ताव Secretary (Home) to the govt of hp-cum-Detention Authority को भेजा गया था। प्रस्ताव पर कार्रवाई करते हुए Detention Authority ने आरोपी रूवी के निरुद्ध (नजरबंद रखने के) आदेश जारी किए हैं।
यह हिमाचल प्रदेश का तीसरा मामला है, जिसमें Detention Authority द्वारा किसी व्यक्ति के खिलाफ निरुद्ध रखने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं, किसी महिला को निरुद्ध (नजरबंद) रखने के मामले में यह पहला मामला है।
इससे पहले के दोनों मामले भी पुलिस अधीक्षक नूरपुर अशोक रतन द्वारा ही भेजे गए थे, जिन पर डिटेंशन अथॉरिटी द्वारा आरोपियों को निरुद्ध (नजरबंद) रखने के आदेश जारी किए गए थे।