हिमाचल निर्दलीय विधायक इस्तीफा मामला : इन दलीलों पर कोर्ट सुनाएगा फैसला
ewn24news choice of himachal 30 Apr,2024 7:41 pm
मामले में बहल पूरी, सुरक्षित रखा निर्णय
शिमला। हिमाचल प्रदेश में तीन निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के मामले को लेकर हाईकोर्ट में बहस पूरी हो गई है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मामले की पैरवी की।
महाधिवक्ता अनूप रत्न के अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल कोर्ट में कहा कि जो दलील आजाद विधायकों के वकील दे रहे थे, अगर उस दलील को मान लिया जाए, तो स्पीकर को जो कार्यवाही करनी है, वो कार्यवाही कोर्ट को करनी पड़ेगी। परंतु आज तक किसी भी भारत वर्ष के न्यायालय, हाईकोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है कि जो संवैधानिक अधिकार स्पीकर का है, उसको एक्सरसाइज हाईकोर्ट करे।
वहीं, निर्दलीय विधायकों के वकील मनिंद्र सिंह ने एक बार फिर दोहराया कि हमारा इस्तीफा स्वैच्छिक यानी वालंटियर है। कोर्ट में भी बात बोल रहे और स्पीकर के समक्ष भी बात कही है। इसलिए इस मामले में जांच की कोई गुंजाइश नहीं बचती है।
अब हाईकोर्ट ने इन दो दलीलों को डिसाइड करना है। क्या स्पीकर जांच कर सकते हैं। क्या स्पीकर को इस्तीफा एकदम स्वीकार करना है या जांच के बाद स्वीकार करना है। या फिर न्यायालय इस पर ही कोई फैसला सुनाएगा। यह बातें भविष्य के गर्व में हैं।
बता दें कि देहरा के निर्दलीय विधायक होशियार सिंह, हमीरपुर के आशीष शर्मा और नालागढ़ के केएल ठाकुर ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा गया है। अभी तक स्पीकर ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया है।