Breaking News

  • मंडी : घर में आता पतला दूध देखकर ठानी, कून की सकीना ठाकुर उसे पूरा करके ही मानी
  • पाकिस्तान ने कुछ ही घंटों में तोड़ दिया सीजफायर, जम्मू-कश्मीर सहित कई इलाकों में हमले
  • IPL 2025 : दोबारा शुरुआत को लेकर जल्द ऐलान कर सकता है BCCI
  • भारत-पाक के बीच युद्धविराम : 12 मई को दोनों देशों के अधिकारी करेंगे चर्चा
  • जम्मू-कश्मीर से कल सकुशल घर पहुंचेंगे 40 हिमाचली छात्र, सीएम का जताया आभार
  • पठानकोट बस अड्डा बंद, जसूर तक आएंगी लंबे रूट की HRTC बसें, मिलेगी शटल सुविधा
  • हिमाचल : ब्लैक आउट के समय सभी बत्तियां बुझा दें, हॉर्न का न करें प्रयोग
  • सोलन : शमलेच में सड़क से लुढ़की कार, हरियाणा को पर्यटकों को आई चोटें
  • हिमाचल मौसम अपडेट, कब तक बारिश और तेज हवाएं चलने के आसार, जानें
  • ऊना के बेहड़ भटेड़ गांव में मिला संदिग्ध धातु का टुकड़ा, विशेषज्ञ कर रहे जांच

हिमाचल हाईकोर्ट में सीपीएस मामले को लेकर हुई सुनवाई, क्या हुआ- जानने को पढ़ें खबर

ewn24news choice of himachal 08 Dec,2023 12:02 am

    सरकार की तरफ से आज बहस नहीं हो पाई

    शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में वीरवार को डिप्टी सीएम और मुख्य संसदीय सचिव  (CPS) की नियुक्ति को असंवैधानिक बताने वाली याचिका पर सुनवाई हुई।  यह मामला न्यायाधीश विवेक और न्यायाधीश संदीप शर्मा की डबल बेंच में लगा। इस मामले में तीनों याचिकाकर्ताओं की तरफ से बहस पूरी हो गई है। मगर, सरकार की तरफ से आज बहस नहीं हो पाई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। अगली सुनवाई में एडवोकेट जनरल अनूप रत्न सरकार की तरफ से बहस करेंगे।

     

    बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं विधायक सतपाल सत्ती ने एवं 11 अन्य विधायकों ने हाईकोर्ट इनकी नियुक्ति को चुनौती दी है।  अतिरिक्त महाधिवक्ता पंजाब हरियाणा सतपाल जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता अंकुश दास, अधिवक्ता वीर बहादुर वर्मा, अंकित धीमान, मुकुल शर्मा और राकेश शर्मा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सीपीएस नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को आधार बनाया गया है और नियुक्तियों को असंवैधानिक करार दिया है।

Himachal Latest

Live video

Jobs/Career

Trending News

  • Crime

  • Accident

  • Politics

  • Education

  • Exam

  • Weather