अब 30 जून 2023 तक करवा सकेंगे ऐसा
नई दिल्ली। पैन कार्ड (Pan Card) को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक करने की डेट बढ़ा दी है। अब 30 जून 2023 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं। पहले आखिरी डेट 31 मार्च 2023 निर्धारित थी। इसे तीन माह के लिए बढ़ाया गया है। इस बारे लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। आयकर विभाग ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।
इसके बाद भी अगर कोई पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने में चूक जाता है तो पैन कार्ड किसी काम का नहीं रह जाएगा।
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आयकर विभाग ने ट्वीट करते हुए लिखा कि करदाताओं को इस जरूरी काम के लिए कुछ और समय देने के लिए तारीख को 30 जून तक बढ़ाया गया है। पहले तय की गई डेडलाइन खत्म होने से तीन दिन पहले ही करदाताओं को ये राहत दी गई है।
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बता दें कि पैन कार्ड आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है, जो आपके किसी भी वित्तीय कार्य के लिए बेहद जरूरी है। अगर कोई 30 जून तक पैन को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करवाता है तो पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो जाएगा। यह किसी काम का नहीं रह जाएगा। Pan Card डिएक्टिवेट होने पर अगर आप इसका इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल कार्य के लिए दस्तावेज के रूप में करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
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पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करवाने के लिए इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें। क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें। आपके स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी। यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर दें. ‘I validate my Aadhaar details’ के विकल्प को चुनें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा, उसे भर दें और फिर ‘Validate’ पर क्लिक करें।