धर्मपुर। आगामी दीपावली त्योहार को ध्यान में रखते हुए मंडी जिला के धर्मपुर में प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान को छोड़कर अन्य स्थानों पर आतिशबाजी व पटाखे बेचने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत एक आदेश जारी करते हुए एसडीएम धर्मपुर जोगिन्द्र पटियाल ने बताया कि चिन्हित स्थलों को छोड़कर धर्मपुर में आतिशबाजी एवं पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
यह आदेश पटाखों के कारण आगजनी की घटनाओं को रोकने व भीड़भाड़ वाले स्थानों में लोगों व उनकी संपति की सुरक्षा के उद्धेश्य से पारित किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना से बचाव व लोगों के जानमाल की सुरक्षा के दृष्टिगत धर्मपुर में अतिशबाजी व पटाखों की बिक्री केवल चिन्हित स्थानों में ही करने की अनुमति है।
उन्होंने बताया कि लाइसेंस धारक पटाखा विक्रेता धर्मपुर तहसील के भरैन्ड नाला, टीहरा तहसील के सज्योडी सड़क, सज्याओ पिपलू, अस्पताल सड़क व टीहरा, मण्डप तहसील के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मण्डप से सुन्दल सड़क जबकि सन्धोल तहसील में लघु सचिवालय सन्धोल के समीप खुले स्थान पर ही पटाखों की बिक्री कर सकेंगे।
इसके अतिरिक्त बिना अनुमति एवं चिन्हित स्थान को छोड़कर कोई व्यक्ति आतिशबाजी व पटाखे इत्यादि विक्रय करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।