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हिमाचल : दो उद्योगों में छापेमारी, भारी मात्रा में नकली बोतलबंद पेयजल जब्त

बीआईएस एक्ट 2016 के तहत दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई
मंडी। भारतीय मानक ब्यूरो हिमाचल प्रदेश शाखा कार्यालय की दो टीमों ने बीआईएस एक्ट, 2016 के उल्लंघन की जांच के लिए आज जिला मंडी में बोतल बंद पेयजल का निर्माण करने वाले दो उद्योगों पर सर्च एंड सीजर अभियान के तहत छापेमारी की। छापे के दौरान उपरोक्त दोनों उद्योगों में बड़ी मात्रा में नकली बोतलबंद पेयजल जब्त किया गया।
बीआईएस एक्ट 2016 के तहत दोषियों के खिलाफ बीआईएस हिमाचल प्रदेश शाखा कार्यालय द्वारा कार्रवाई शुरू की जा रही है। एक्ट के अनुसार अपराध के लिए 3 साल तक कारावास या दो लाख तक जुर्माना अथवा दोनों दंड का प्रावधान है।
भारतीय मानक ब्यूरो हिमाचल प्रदेश शाखा कार्यालय के पहली टीम में  राम चरण दास, वैज्ञानिक-डी और सुधांशु सुमन, वैज्ञानिक-बी तथा दूसरी टीम में श्याम लाल वैज्ञानिक-बी और सुयश पांडे, वैज्ञानिक-बी शामिल थे।
भारतीय मानक ब्यूरो के निदेशक एवं राज्य शाखा प्रमुख कुमार अनिमेष ने बताया कि बीआइएस एक्ट 2016 और एफएसएसएआई एक्ट ( FSSAI Act) के तहत कोई भी व्यक्ति भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन चिन्ह के बिना बोतलबंद पेयजल का निर्माण, बिक्री या बिक्री के लिए प्रदर्शन नहीं कर सकता है।
कई बार उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को दांव पर रखकर नकली आईएसआई चिन्हित उत्पादों का निर्माण करके उन्हें बड़े लाभ पर बेचा जाता है।
उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने बीआईएस फेयर ऐप भी बनाया है जिसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वस्तुओं की गुणवत्ता रजिस्ट्रेशन मार्क एवं लाइसेंस के विवरण आदि जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
बीआईएस केयर एप्लीकेशन में हॉलमार्क वाली ज्वेलरी पर एचयूआईडी संख्या को भी सत्यापित किया जा सकता है। इस ऐप के माध्यम से गुणवत्ता संबंधित शिकायत दर्ज करवाने का भी प्रावधान है।
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