दल बदल विरोधी कानून : हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायकों के मामले में ऑर्डर रिजर्व-पढ़ें खबर
ewn24news choice of himachal 29 Feb,2024 1:01 am
हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों पक्षों को सुना
शिमला। हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य करार देने की याचिका पर हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने फैसला रिजर्व रखा है।
जानकारी देते हुए हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मंगलवार को याचिका दायर की थी। याचिका पर सभी विधायकों को नोटिस जारी किया था।
बुधवार यानी आज मामले की सुनवाई हुई। पहले डेढ़ से दो बजे तक दोनों पक्षों को सुना गया। सदन की कार्यवाही के चलते 4 बजे से फिर सुनवाई हुई।
6 बजे तक लगातार सुनवाई चली। दोनों पक्षों को विस्तार से सुना गया। दोनों पक्षों ने जो तथ्य दिए हैं, उन पर विचार विमर्श करके अपने ऑर्डर को रिजर्व किया है।