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हिमाचल में पंचायत उपचुनाव तिथियों की घोषणा,  नामांकन प्रक्रिया 13 से

ewn24news choice of himachal 01 Apr,2023 7:17 pm


    हमीरपुर जिला में 17 पद हैं खाली

    शिमला/हमीरपुर। हिमाचल में पंचायतीराज संस्थाओं में खाली पड़े पदों को भरने के लिए उपचुनाव की घोषणा हो गई है। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित पंचायत क्षेत्रों में आचार संहिता भी लागू हो गई है।



    हमीरपुर जिला की विभिन्न पंचायतीराज संस्थाओं के कुल 17 रिक्त पदों के लिए उपचुनाव की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। कार्यकारी उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) जितेंद्र सांजटा ने बताया कि जिला के विभिन्न विकास खंडों में पंचायतीराज संस्थाओं के पदाधिकारियों के कुल 17 पद रिक्त हैं। इनमें पंचायत समिति सदस्य के तीन पद, एक उपप्रधान का पद और 13 पद पंचायत सदस्यों के हैं। पंचायत समिति नादौन के वार्ड नंबर-7 भूंपल, पंचायत समिति बिझड़ी के वार्ड नंबर-4 करेर और पंचायत समिति भोरंज के वार्ड नंबर-9 भोरंज में सदस्य का पद खाली है।


    ग्राम पंचायत बिझड़ी में उपप्रधान का पद रिक्त हुआ है। जबकि, ग्राम पंचायत जनैहण, चकमोह, लझयाणी, मनवीं, धमरोल, चौकी कनकरी, डाडू, जंदड़ू, उटपुर, दाड़ी, लंबरी, चमियाणा और जंगल में पंचायत सदस्य का एक-एक पद खाली है।



    जितेंद्र सांजटा ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार उक्त पदों के लिए नामांकन पत्र 13, 17 और 18 अप्रैल को सुबह 11 से दोपहर बाद 3 बजे तक दाखिल किए जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 19 अप्रैल को होगी। जबकि, 21 अप्रैल को सुबह 10 से दोपहर बाद 3 बजे तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं।


    अगर मतदान आवश्यक हुआ तो यह मतदान 2 मई को सुबह 8 से सायं 4 बजे तक होगा। इसी दिन शाम को ग्राम पंचायत स्तर के पदों के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे, जबकि, बीडीसी के मतों गिनती 4 मई को विकास खंड मुख्यालय में होगी।


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    जितेंद्र सांजटा ने बताया कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। उन्हांेने बताया कि जिस पंचायत में उपप्रधान या पंचायत सदस्य के लिए उपचुनाव होना है, उस पंचायत के पूरे क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी। इसी प्रकार जिस विकास खंड के बीडीसी वार्ड के लिए उपचुनाव होना है, उस विकास खंड के पूरे क्षेत्र में भी चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी।




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