मंडी। विशेष न्यायाधीश-एक मंडी की अदालत ने एक अहम मामले में आरोपी सुजीत भगवान कामले को 1.036 किलोग्राम चरस रखने का अपराध सिद्ध होने पर 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 1,00,000 जुर्माने की सजा सुनाई।
जुर्माना अदा नहीं करने की सूरत में अदालत ने दोषी को एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।
जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज ने बताया कि इस मामले में 24 नवंबर 2022 को सुजीत भगवान कामले के खिलाफ पुलिस थाना सदर में मामला दर्ज हुआ था।
23 नवंबर 2022 को अन्वेषण अधिकारी थाना सदर मंडी नाकाबंदी के लिए भ्युली चौक पर अपनी पुलिस टीम के साथ मौजूद थे। कुल्लू की तरफ से आने वाली छोटी–बड़ी गाड़ियों को चेक किया जा रहा था।
समय रात साढ़े 10 बजे एक वोल्वो बस (Volvo Bus) कुल्लू की तरफ से मंडी की तरफ आई, जिसे चेक करने के लिए रोका गया। बस चालक ने बस को सड़क के किनारे खड़ा किया।
बस में बैठी सवारियों का सामान चेक किया गया। बस में करीब 50 सवारियां बैठी थीं। सीट नंबर 13E आखिर सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपनी गोद में एक बैग ले रखा था।
जांच अधिकारी ने अपना बैग चेक करवाने के लिए कहा तो वह व्यक्ति आनाकानी करने लगा तथा घबराया हुआ प्रतीत हुआ। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सुजीत भगवान कामले पुत्र भगवान कामले निवासी संकल्प वसहत चाल जीजाबाई भोसले मार्ग मानखुर्द महाराष्ट्र बताया।
बैग में कोई संदिग्ध/चोरी का सामान होने का अंदेशा होने पर बैग की तलाशी ली गई। उक्त व्यक्ति के बैग से 1.036 किलोग्राम चरस पाई गई।
मामले की छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी सदर द्वारा अदालत में दायर किया था।
इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 10 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे।
अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत द्वारा आरोपी सुजीत भगवान कामले द्वारा 1.036 ग्राम चरस रखने का अपराध, संदेह की छाया से परे सिद्ध पाया गया और दोषी को एनडीपीएस अधिनियम के तहत सजा सुनाई गई।