Breaking News

  • IPL 2025 : धर्मशाला पंजाब बनाम मुंबई मैच सामान्य स्टैंड टिकट को लेकर बड़ी अपडेट, इस दिन होंगे लाइव
  • सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल चमियाना में IPD सेवाएं शुरू : सीएम सुक्खू ने किया शुभारंभ
  • कांगड़ा : 13 केंद्रों में 4 मई होगा NEET, चार हजार छात्र परीक्षा में लेंगे भाग
  • गुजरात की कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती, हमीरपुर पहुंचें भूतपूर्व सैनिक
  • 10वीं पास को नौकरी : सिक्योरिटी गार्ड व सुपरवाइजर के 200 पद, 22 हजार तक वेतन
  • थके-मांदे काम से लौट रहे थे मजदूर : पिकअप पलटी, 20 घायल-15 PGI रेफर
  • उदयपुर-किलाड़ मार्ग पर भारी हिमस्खलन : दो HRTC बसों समेत कई वाहन फंसे
  • नौणी विश्वविद्यालय की कैंटीन में भड़की आग, 10 लाख की संपत्ति जलकर राख
  • शिमला से कांगड़ा स्थानांतरित होगा एचपीटीडीसी का हेड ऑफिस : आरएस बाली
  • HPTDC का रिकॉर्ड : पहली बार हासिल किया 100 करोड़ रुपए से अधिक का टर्नओवर

हमीरपुर: यहां खुलेंगी उचित मूल्य की दुकानें, 4 मार्च तक करें आवेदन

ewn24news choice of himachal 09 Feb,2023 12:18 am

    18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए आवेदक की आयु

    हमीरपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हमीरपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खुलने वाली उचित मूल्य की 9 दुकानों के लिए 4 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि हमीरपुर शहर के वार्ड नंबर-2, ग्राम पंचायत धलोट के वार्ड नंबर-1 गांव समरयाल, ग्राम पंचायत चलोह के वार्ड नंबर-2 गांव धैल, ग्राम पंचायत क्याराबाग के वार्ड नंबर-2 सुनवीं ब्राह्मणा, ग्राम पंचायत जनैहण के वार्ड नंबर-3 गांव जनैहण, ग्राम पंचायत चौकी कनकरी के वार्ड नंबर-5 गांव चौकी कनकरी, ग्राम पंचायत पपलाह के वार्ड नंबर-5 गांव कोट रसेडवां, ग्राम पंचायत करंडोला प्लासी के वार्ड नंबर-3 गांव जटूआ और ग्राम पंचायत भदरूं के वार्ड नंबर-4 गांव भदरूं में उचित मूल्य की एक-एक दुकान खोली जाएगी।
    पठानकोट-जोगिंद्रनगर ट्रैक पर जल्द दौड़ेगी विस्टाडोम कोच, दिखेंगे शानदार नजारे 

    उन्होंने बताया कि इन दुकानों के लिए इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं वेबसाइट emerginghimachal.hp.gov.in एमर्जिंगहिमाचल डॉट एचपी डॉट जीओवी डॉट इन पर 4 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। जिला नियंत्रक ने बताया कि उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए पहली प्राथमिकता सार्वजनिक संस्थाएं जैसे- स्थानीय पंचायत या शहरी निकाय, स्वयं सहायता समूह, सहकारी सभा, महिलाओं तथा उनके समूह को दी जाएगी। अगर एक वार्ड में एक से अधिक संस्थाएं आवेदन करती हैं तो पंजीकृत संस्था को अधिमान दिया जाएगा।

    दुकान आवंटन के लिए दूसरी प्राथमिकता विधवा या एकल नारी, दिव्यांग व्यक्ति जोकि दुकान चलाने में सक्षम हो, भूतपूर्व सैनिक या बेरोजगार व्यक्ति को दी जाएगी। जबकि, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को तीसरी प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास रखी गई है।

    आवेदन के साथ मैट्रिक का प्रमाण पत्र, उच्च शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, वित्तीय स्थिति, दुकान की उपलब्धता और भंडारण क्षमता से संबंधित सत्यापित दस्तावेज अपलोड किए जाने चाहिए। भूतपूर्व सैनिक या शिक्षित बेरोजगार होने पर परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के नियमित सरकारी रोजगार में न होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
    हिमाचल में बंद नहीं होगी हिम केयर व आयुष्मान योजना, करेंगे और सुधार 

    पंचायतीराज संस्थाओं, नगर निकायों, विधानसभा और संसद सदस्यों के परिजन भी इन दुकानों के लिए पात्र नहीं होंगे। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला नियंत्रक कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।




    [embed]
    [/embed]



    ">आज की ता
    ">जा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, लाइव न्यूज अपडेट पढ़ें https://ewn24.in/ पर,  ताजा अपडेट के लिए हमारा Facebook Page Like करें 

Himachal Latest

Live video

Jobs/Career

Trending News

  • Crime

  • Accident

  • Politics

  • Education

  • Exam

  • Weather