हमीरपुर। जिला हमीरपुर में स्थित एक पीजी में छात्र की मौत के बाद प्रशासन अब हमीरपुर शहर एवं इसके आस-पास के क्षेत्रों में संचालित पीजी व निजी हॉस्टल को लेकर कड़े नियम बनाने की तैयारी में है।
डीसी अमरजीत सिंह ने हमीरपुर शहर एवं इसके आस-पास के क्षेत्रों तथा सुजानपुर में संचालित की जा रही पेइंग गेस्ट सुविधाओं (पीजी) और अन्य निजी हॉस्टलों में सभी सुरक्षा मानकों एवं नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए बुधवार को जिला के प्रशासनिक अधिकारियों, नगर परिषद हमीरपुर और सुजानपुर, टीसीपी विभाग, पुलिस, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन विभाग, राज्य कर एवं आबकारी और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की।
इस अवसर पर डीसी ने कहा कि हमीरपुर शहर हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के हब के रूप में जाना जाता है और स्थानीय नगर परिषद के अनुसार यहां अभी 33 पीजी संचालित किए जा रहे हैं, जोकि प्रदेश भर के बच्चों को रहने एवं खाने-पीने की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं।
बच्चों की सुरक्षा और उन्हें पढ़ाई का बेहतर माहौल प्रदान करने तथा पीजी के संचालन पर नजर रखने के लिए समग्र नियमों-उपनियमों की आवश्यकता है।
डीसी ने स्थानीय नगर परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे टीसीपी विभाग, पुलिस, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों तथा पीजी संचालकों के साथ व्यापक चर्चा के बाद अतिशीघ्र विस्तृत बाइलॉज तैयार करें, ताकि इन्हें सभी पीजी पर लागू करके बच्चों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध एवं आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जा सके।
उन्होंने कहा कि पीजी के पंजीकरण के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की जानी चाहिए तथा इसमें पुलिस, अग्निशमन, नगर परिषद, टीसीपी, खाद्य सुरक्षा और अन्य सभी संबंधित विभागों को शामिल किया जाना चाहिए।
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डीसी ने कहा कि पीजी के पंजीकरण एवं संचालन के संबंध में बाईलॉज बनाकर जिला हमीरपुर एक नई शुरुआत कर सकता है। इसके लिए सभी संबंधित अधिकारी मेहनत करें और ऐसे समग्र एवं व्यापक बाईलॉज तैयार करें, जिसमें बच्चों की सुरक्षा, आवश्यक सुविधाएं और पढ़ाई के लिए बेहतरीन माहौल के सभी पहलू शामिल हों।
पंजीकरण नहीं करवाया तो खैर नहीं
वहीं, खाद्य सुरक्षा एवं मानकों के उल्लंघन पर हमीरपुर के तीन पीजी संचालकों को 5-5 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। सहायक आयुक्त (खाद्य सुरक्षा एवं मानक) अनिल शर्मा ने बताया कि विभाग में पंजीकृत हमीरपुर के 24 पीजी का नियमित रूप से निरीक्षण किया जा रहा है।
हाल ही में किए गए निरीक्षण के दौरान तीन पीजी संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें 5-5 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
सहायक आयुक्त ने कहा कि जिन पीजी संचालकों ने अभी तक अपना पंजीकरण नहीं करवाया है, वे इस प्रक्रिया को अतिशीघ्र पूर्ण करें, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।