राकेश चंदेल/बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के श्री नैना देवी जी मंदिर में चैत्र नवरात्र मेले का आयोजन 30 मार्च से 7 अप्रैल 2025 तक किया जाएगा।
मेले के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना को देखते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखने तथा यातायात प्रबंधन को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी, बिलासपुर, आबिद हुसैन सादिक (भा.प्र.से.) ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवश्यक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार, मेले की अवधि के दौरान टोबा से श्री नैना देवी जी तक सड़क मार्ग पर केवल बसों और छोटे यात्री वाहनों को आवाजाही की अनुमति होगी। भारी वाहनों जैसे ट्रक, कैन्टर, ट्रैक्टर और टैम्पू इत्यादि की इस मार्ग पर आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। इस निर्णय का उद्देश्य श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और यातायात को व्यवस्थित बनाए रखना है।
इसके अतिरिक्त यदि कोई ट्रक, ट्रैक्टर या टैंपू सवारियों से भरा हुआ होगा, तो ऐसे वाहनों को हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित गड़ामोड़ा और ग्वालथाई (भाखड़ा) में ही रोक दिया जाएगा। इन स्थानों से आगे श्रद्धालु केवल बसों और टैक्सियों जैसे यात्री वाहनों के माध्यम से ही श्री नैना देवी जी की ओर जा सकेंगे।
यह आदेश श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं , ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना या असुविधा से बचा जा सके।