ऋषि महाजन/नूरपुर। पुलिस थाना नूरपुर के तहत दर्ज नशा तस्करी के एक मामले में दोषी करार नशा तस्कर को कोर्ट ने सात साल कैद और एक लाख जुर्माना की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार, पुलिस थाना नूरपुर के तहत 13 फरवरी, 2020 में नशा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई थी।
इसमें पुलिस थाना नूरपुर के अधीन गश्त व नाकाबंदी के दौरान मुकाम डिफेंस रोड एकांत होटल के नजदीक मुनीष शर्मा पुत्र मचलु राम निवासी वार्ड नंबर 07 नूरपुर जिला कांगड़ा के कब्जे से 5.57 ग्राम चिट्टा बरामद करने में सफलता प्राप्त की थी। इस पर आरोपी मुनीष शर्मा उपरोक्त के विरुद्ध थाना नूरपुर में मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।
मामले की जांच पूरी करके पुलिस ने आरोपी को माननीय अदालत में पेश कर दिया था। मामले की सुनवाई दिनांक 27 सितंबर 2025 को पूर्ण करने के बाद माननीय अदालत HP State Waqf Tribunal and Special Judge Dharamshala जिला कांगड़ा ने इस मामले में मुनीष शर्मा पुत्र मचलु राम उपरोक्त को दोषी करार देते हुए मादक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत 07 वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यहां पर यह विशेष रूप से वर्णित है कि मुनीष शर्मा एक कुख्यात तस्कर है, जिसके खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं।
जिला पुलिस नूरपुर आम जनता से अपील करती है कि नशा तस्करी जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एकजुट होकर कार्य करें। यदि किसी भी व्यक्ति को नशा तस्करी या इससे संबंधित गतिविधियों की जानकारी हो तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी । भविष्य में भी नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ जिला पुलिस नुरपुर का अभियान जारी रहेगा ।