जुर्माना अदा न करने की सूरत में दो महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। दोषी महिला गांव समराला डिडवीं टिक्कर तहसील हमीरपुर की निवासी है। मामला 26 जून, 2017 का है।
बता दें कि 26 जून, 2017 को शाम करीब सात बजे किसी बात को लेकर दोषी महिला ने पीड़ित पर दराट तथा डंडे से हमला किया। इसमें पीड़ित को चोटें आई थीं।
शिकायत मिलने पर पुलिस थाना हमीरपुर में मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच के बाद चालान कोर्ट में पेश किया गया। सरकार की तरफ से मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी हमीरपुर ने की।
मामले में 14 गवाह पेश किए गए। मामले की पैरवी की है। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी महिला को दोषी करार दिया और उक्त सजा सुनाई।