Breaking News

  • रैहन : खेहर में चिट्टे के साथ बतराहन के दो युवक गिरफ्तार
  • मंडी : पटवारी के इन पदों को भरने के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाई
  • CISF में कांस्टेबल ड्राइवर के 1124 पदों पर होगी भर्ती- इस दिन से आवेदन
  • राजगढ़ : पहाड़ी नाटी गीत 'आए मुँजरे तेरे' यूट्यूब चैनल पर रिलीज
  • कांगड़ा : कारपेंटर और वुड पॉलिशर के लिए दुबई में नौकरी, इस दिन इंटरव्यू
  • पालमपुर : पढियारखर के ITBP जवान संजय को अंतिम विदाई
  • नगरोटा बगवां में 1 किलो से ज्यादा चरस के साथ दो धरे, हमीरपुर जिला निवासी
  • चंबा : जिसकी मेहमाननवाजी को लाया चिकन, उसी साडू ने बेलचा मार ले ली जान -पढ़ें खबर
  • जवाली : चंद्र कुमार ने विकास कार्यों की गति को बढ़ाने के दिए निर्देश
  • हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने मनाया 15वां स्थापना दिवस, राज्यपाल रहे मुख्यातिथि

हिमाचल हाईकोर्ट में डिप्टी सीएम और CPS मामले में अब 19 जून को होगी सुनवाई

ewn24news choice of himachal 19 May,2023 7:12 pm

    तीन सीपीएस को नहीं मिले हैं नोटिस, इसलिए कोर्ट ने दिया समय

     

    शिमला। डिप्टी सीएम व  6 मुख्य संसदीय सचिव (CPS) बनाए जाने के मामले को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। पिछले सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार, डिप्टी सीएम सहित 6 CPS को नोटिस जारी किए थे। तीन सीपीएस को नोटिस नहीं पहुंचे हैं, ऐसे में उन्हें जवाब देने के लिए अगली सुनवाई 19 जून को रखी गई है। मामले की अगली सुनवाई 19 जून को होगी। इस मामले में भाजपा के दस विधायकों द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
    हिमाचल की सुक्खू सरकार ने बदले 5 BDO, दो को नई तैनाती- पढ़ें 

     

    भाजपा की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे वकील सत्यपाल जैन ने कहा कि आज सुनवाई में सरकार की तरफ से एजी व डिप्टी सीएम के वकील कोर्ट में हाजिर हुए हैं। तीन सीपीएस  को नोटिस न मिलने के बाद उन्हें 19 जून तक रिप्लाई के लिए समय दिया गया है। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। कुल विधानसभा सदस्यों के 15 प्रतिशत ही मंत्री बना सकते हैं।

    कांग्रेस सरकार ने असंवैधानिक तरीके से नौ मंत्री व छ संसदीय सचिवों की नियुक्ति की है। उन्होंने कोर्ट में दलील पेश की है कि अनुच्छेद 191 व 164 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने असम में फैसला सुनाया है कि किसी भी राज्य को मुख्य संसदीय सचिव बनाने व उनके संबंध में कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। सांबा मणिपुर में सर्वोच्च न्यायालय ने सीपीएस की नियुक्तियों को रद्द किया था।
    रोटी के जुगाड़ को आए थे कांगड़ा, नंदरूल खड्ड में डूबने से गई जान 

    संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री व मंत्री बनाए जा सकते हैं। उपमुख्यमंत्री की नियुक्ति असंवैधानिक है। 19 जून को इस पर कोर्ट में बहस होगी। सत्यपाल जैन ने कहा कि मुख्य संसदीय सचिवों को मंत्रियों की सुविधा मिल रही है, ऐसे में यह सरासर नियमों के खिलाफ है। सीपीएस की नियुक्ति मामले में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले पर भी अध्ययन कर रहे हैं। यदि यह मामला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हुआ, तो मुख्य सचिवों को विधायक के तौर पर भी अपनी सदस्यता गंवानी पड़ेगी।
    रोटी के जुगाड़ को आए थे कांगड़ा, नंदरूल खड्ड में डूबने से गई जान




    आज की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, लाइव न्यूज अपडेट पढ़ें पर, ताजा अपडेट के लिए हमारा Facebook Page Like करें



     

Himachal Latest

Live video

Jobs/Career

Trending News

  • Crime

  • Accident

  • Politics

  • Education

  • Exam

  • Weather