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हिमाचल: चरस रखने के दोषी को 15 साल का कठोर कारावास- जुर्माना भी

13 मार्च 2010 को पकड़ा था दोषी

 मंडी। हिमाचल के जिला मंडी के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने चरस रखने के अपराध में एक व्यक्ति को कठोर कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई। जिला न्यायवादी मंडी, कुलभूषण गौतम  ने बताया कि 13 मार्च  2010 को अन्वेषण अधिकारी, पुलिस थाना औट सहायक उप निरीक्षक अपनी पुलिस टीम के साथ गश्त के दौरान शिली लारजी की तरफ जा रहे थे। उसी समय करीब 11:45 बजे पिंजाई रास्ते की तरफ से एक व्यक्ति पीठु बैग लिए हुए आ रहा था।

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पुलिस की गाड़ी को देखते हुए वह व्यक्ति कुछ बौखला गया और पीछे की तरफ मुड़ने लगा। पुलिस को उस पर संदेह हुआ। इसी संदेह के चलते उक्त व्यक्ति को पुलिस ने कुछ दूरी पर पकड़ लिया, उस  व्यक्ति के बैग की तलाशी लेने पर उसके पास से 1 किलो 500 ग्राम चरस बरामद हुई थी। उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम ब्रह्म प्रकाश बताया था। उक्त व्यक्ति के खिलाफ पुलिस थाना औट, जिला मंडी मामला दर्ज किया था। इस मामले की छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी औट द्वारा अदालत में दायर किया था।

उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 11 गवाहों के बयान दर्ज हुए थे। इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने अमल में लाई थी।  मामले में अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को 1 किलो 500 ग्राम चरस रखने के आपराध में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत 15 वर्ष  के कठोर कारावास और  1 ला 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि दोषी जुर्माने की रकम को जमा करवाने में विफल रहता है तो उसे 18 महीने के अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने की सजा भी सुनाई है।

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