हिमाचल में जनरल प्रोविडेंट फंड सेंट्रल सर्विसेज रूल्स में संशोधन, अधिसूचना जारी
ewn24news choice of himachal 02 Jun,2023 8:03 pm
शिमला। हिमाचल में जनरल प्रोविडेंट फंड (सेंट्रल सर्विसेज) General Provident Fund (Central Services) रूल्स 1960 में संशोधन किया गया है। जनरल प्रोविडेंट फंड (सेंट्रल सर्विसेज) रूल्स 1960 हिमाचल में लागू होने और संशोधन करने के संदर्भ में अधिसूचना जारी की गई है।
इन नियमों का संक्षिप्त नाम जनरल प्रोविडेंट फंड (सेंट्रल सर्विसेज) हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट रूल्स 2023 है। ये नियम राजपत्र (ई गजट) हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे। इसमें जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) (सेंट्रल सर्विसेज) रूल्स 1960 के नियम 4 में संशोधन किया गया है।
इसमें जनरल प्रोविडेंट फंड (सेंट्रल सर्विसेज) रूल्स 1960 के नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा गया है। पात्रता की शर्त की बात करें तो एक वर्ष की निरंतर सेवा के बाद सभी अस्थाई सरकारी कर्मचारी और सभी स्थाई सरकारी कर्मचारी निधि की सदस्यता ले सकेंगे। बशर्ते 15 मई 2003 और 31 मार्च 2023 के बीच नियुक्त एक सरकारी कर्मचारी और जिसने अंशदायी पेंशन योजना एनपीएस के तहत जारी रखने का विकल्प चुना है, वह फंड की सदस्यता के लिए पात्र नहीं होगा।
एक अस्थाई सरकारी कर्मचारी, जो एक प्रतिष्ठान या कारखाने का है, जिसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के प्रावधान, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 (1952 का 19) के तहत बनाए गए हों, लागू हों, लेकिन अस्थाई सरकारी कर्मचारी उक्त अधिनियम की धारा 17 के तहत दी गई छूट के लिए, सामान्य भविष्य निधि में अंशदान कर सकेगा, यदि उसने वास्तव में छह महीने की निरंतर सेवा की है या वास्तव में छह महीने या उससे कम की अवधि के दौरान 120 दिन से कम काम नहीं किया है।
इस नियम के प्रयोजन के लिए निरंतर सेवा का वही अर्थ होगा जो कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में दिया गया है और 120 दिन के लिए काम की अवधि उक्त योजना में निर्दिष्ट तरीके से गणना की जाएगी। काम देने वाले द्वारा प्रमाणित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन पढ़ें।