रिकांगपिओ। लाहौल स्पीति पुलिस ने एंबुलेंस का रास्ता रोकने और शराब के नशे में वाहन चलाने के मामले में एक फॉर्च्यूनर के चालक का 44 हजार रुपए का चालान किया है। एंबुलेंस का रास्ता रोकने आदि के मामले में एक टेंपो ट्रैवलर चालक का 20500 रुपए का चालान काटा है।
बता दें कि एक एंबुलेंस लाहौल स्पीति के सीएच काजा से रिकांगपिओ अस्पताल जा रही थी। हुरलिंग के पास दो वाहनों टेंपो ट्रैवलर और फॉर्च्यूनर द्वारा एंबुलेंस को रास्ते में रोक दिया गया। दोनों वाहन चालकों के बीच रास्ता देने को लेकर विवाद हो रहा था, जिससे एंबुलेंस को अनावश्यक देरी हुई।
मामले की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। इस सूचना पर लाहौल स्पीति पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई अमल में लाई गई। फॉर्च्यूनर का चालक शराब के नशे में पाया गया।
पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम की धाराएं 185, 194E, 100(2), 182A(4), 190(2) व 177 के तहत 44 हजार का चालान किया। वहीं, मोटर वाहन अधिनियम की धाराएं 196, 111, 182A(4) व 177 के तहत टेंपो ट्रैवलर का 20500 रुपए का चालान काटा। यह जानकारी एसपी लाहौल स्पीति ने दी है।