कांगड़ा। कांगड़ा( तरसूह) निवासी राहुल उर्फ रोली को PIT NDPS Act के तहत तीन माह के लिए निवारक हिरासत में भेजा गया है। आरोपी राहुल उर्फ रोली पुत्र विक्रम निवासी गाँव तरसूह डाकघर सकौत तह0 व जिला कांगड़ा हि0प्र0 के विरूद्ध ND&PS Act, 1985 के अंतर्गत मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से संबंधित पुलिस थाना कांगड़ा में चार अभियोग पंजीकृत हैं।
जिनमें उसके कब्जे से हेरोइन/चिट्टा व चरस जैसे नशीले पदार्थ की बरामदगी की गई थी। बार-बार गिरफ्तारी एवं जमानत पर रिहा होने के बावजूद आरोपी द्वारा नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी की गतिविधियां जारी रखने के तथ्य सामने आए थे।
पुलिस एवं अन्य खुफिया रिपोर्टों से यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी क्षेत्र में नशीले पदार्थों की आपूर्ति और वितरण में सक्रिय रूप से संलिप्त है, जिससे विशेषकर युवाओं के स्वास्थ्य एवं समाज की शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उसकी गतिविधियों को रोकना सार्वजनिक हित एवं जन-सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक पाया गया।
जिस पर जिला कांगड़ा पुलिस द्वारा आरोपी राहुल उर्फ रोली के खिलाफ स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम (PIT NDPS Act), 1988 के अंतर्गत निवारक हिरासत (Preventive Detention) के सम्बन्ध में दिनाँक 06.04.2026 को प्रोपोजल तैयार करके उच्चाधिकारियों के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी को भेजा गया था ।
जो उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा PIT NDPS Act, 1988 की धारा 3(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरोपी राहुल उर्फ रोली को तीन माह की अवधि के लिए जिला जेल कांगड़ा स्थित धर्मशाला में निरुद्ध किए जाने के आदेश पारित किए गए हैं।
जो 17.05.2026 को जिला कांगड़ा पुलिस द्वारा उक्त आदेशों की पालना करते हुए अधीक्षक जिला कारागार धर्मशाला के माध्यम से आरोपी राहुल उर्फ रोली पुत्र विक्रम निवासी गाँव तरसूह डाकघर सकौत तह0 व जिला कांगड़ा को नियमानुसार उक्त आदेशों की पालना करवाई गई है।
जिला कांगड़ा पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति के तहत कठोर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में आगे भी सख्त कदम उठाए जाते रहेंगे।