शिमला। नगर निगम शिमला आयुक्त की अदालत में संजौली मस्जिद मामले में सुनवाई हुई। नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष और वक्फ बोर्ड को शेष दो फ्लोर का रिप्लाई फाइल करने के आदेश दिए हैं।
इससे पहले नगर निगम आयुक्त की अदालत ने तीन फ्लोर को हटाने के आदेश दिए थे, जो अब भी बरकरार हैं।
संजौली मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड को अब ग्राउंड फ्लोर और पहले फ्लोर पर रिप्लाई फाइल करने के लिए कहा गया है।
संजौली मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड की ओर से रिप्लाई फाइल करने के बाद मामले में सुनवाई की नई तारीख तय होगी। गौर हो कि संजौली में पांच मंजिला मस्जिद बनाई गई है।
संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ का कहना है कि जैसे नगर निगम आयुक्त को नोटिस मिलेगा, उस हिसाब से रिप्लाई फाइल कर दिया जाएगा।
वक्फ बोर्ड के इस्टेट ऑफिसर कुतुबुद्दीन ने बताया कि संजौली मस्जिद मामले में जिला अदालत में सुनवाई चल रही है। नगर निगम शिमला के आयुक्त की अदालत के फैसले को जिला अदालत में चुनौती देने वाली याचिका पर अब 18 नवंबर को सुनवाई होनी है।
मुस्लिम पक्ष ने नगर निगम आयुक्त की अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें आयुक्त ने मस्जिद के तीन फ्लोर को हटाने के आदेश जारी किए हैं।
मुस्लिम पक्ष का कहना है कि संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने मस्जिद के तीन फ्लोर को हटाने की लिखित पेशकश की थी, ऐसे में नगर निगम आयुक्त की अदालत ने वक्फ़ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी को समन जारी करके स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा है।