मंडी। हिमाचल के मंडी जिला में चरस के साथ पकड़े आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश-1 मंडी की अदालत ने 1.27 किलोग्राम चरस रखने का अपराध सिद्ध होने पर सोहन सिंह पुत्र हल्कू निवासी धमरेहड़ डाकघर झटीगरी जिला मंडी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
लोक अभियोजक मंडी नवीना राही ने बताया कि 21 अक्टूबर 2018 को जांच अधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर दिन को साढ़े 11 बजे गश्त के दौरान ख्यालग (धर्मपुर) के पास मौजूद थे। तभी उक्त व्यक्ति लौंगणी की तरफ से पैदल आया। इसके पास एक थैला था। उक्त व्यक्ति पुलिस को देखकर घबरा गया और भागने लगा। शक होने पर पुलिस टीम ने कुछ दूरी पर उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया। उसके थैले की तलाशी ली गई, तो उसमें 1.27 किलोग्राम चरस बरामद हुई।
पुलिस ने उक्त व्यक्ति के खिलाफ पुलिस थाना धर्मपुर में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। जांच अधिकारी ने मामले की जांच पूरी होने के बाद चालान कोर्ट में पेश किया। मामले में 17 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए गए थे। मामले में सरकार की तरफ से पैरवी जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज, उप जिला न्यायवादी नितिन शर्मा ने अमल में लाई थी।