विक्रमादित्य को उदयपुर फैमिली कोर्ट से झटका : पत्नी को हर माह देने होंगे 4 लाख
ewn24news choice of himachal 17 Feb,2024 12:44 am
घरेलू हिंसा के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला
शिमला। हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को राजस्थान उदयपुर फैमिली कोर्ट-3 से बड़ा झटका लगा है।
उदयपुर फैमिली कोर्ट-3 ने विक्रमादित्य सिंह को हर माह पत्नी सुदर्शना को चार लाख रुपए भरण पोषण देने के आदेश सुनाया है।
बता दें कि विक्रमादित्य सिंह की शादी 8 मार्च 2019 को उदयपुर के राजसमंद के आमेट राजघराने की बेटी सुदर्शना के साथ हुई थी। विवाह राजस्थान कणोता गांव में हुआ था।
काफी समय तक दोनों साथ रहे, लेकिन बाद में उनके संबंध बिगड़ गए। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन के बाद संबंध और भी बिगड़ गए। वीरभद्र सिंह की मृत्यु के बाद सुदर्शना उदयपुर अपने मायके चली गई थीं।
सुदर्शना ने अपनी सास हिमाचल कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह की बहन और अन्य ससुराल वालों पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे।
सुदर्शना ने महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 20 के तहत उदयपुर के कोर्ट में मामला दायर करवाया। आरोप लगाया कि शादी के बाद वह अपने ससुराल से शिमला आई और कुछ समय बाद उसके साथ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की जाने लगी।